शराब घोटाले का दंश झेल रही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। मनी लॉड्रिंग में फंसे दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन से इसकी शुरूआत हो चुकी है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की राष्ट्रपति द्रौपदी ने मंजूरी दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सतेंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉड्रिंग का मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी थी।
बीएनएस की धारा- 218 का चलेगा मुकदमा
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा- 218 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त की है। यह धारा सरकारी कर्मचारियों और जज के खिलाफ मुकदमा चलाने को नियंत्रित करती है। जांच में पर्याप्त सबूत और आधार मिलने पर ईडी के आवेदन पर गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति का अनुरोध किया था।
आ सकती है एडिशनल चार्जशीट
प्रवर्तन निदेशालय की ओर में मुकदमा चलाने की अनुमति से अदालत को अवगत कराया जाएगा, इसके साथ ही ईडी सत्येंद्र जैन के खिलाफ एडिशनल चार्जशीट दाखिल करने की भी तैयारी कर रही है, संभव है कि जल्द ही ईडी पूरक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करे, हालांकि इस बात की अभी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
मई, 2022 में जेल गए थे सत्येंद्र जैन
केंद्र सरकार ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ हवाला से जुड़े मामलों में मनी लॉड्रिंग के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। मई, 2022 में सत्येंद्र जैन को ईडी के द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद जेल भेज दिया गया था। गिरफ्तारी के समय सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा बिजली और अन्य मामलों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं में सबसे पहले जेल जाने वाले सत्येंद्र जैन 60 वर्ष के हैं। वह अभी जमानत पर हैं।