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अगस्ता वेस्टलैंड धनशोधन मामला : एड्रेस नहीं देने पर Supreme Court बोला- तिहाड़ जेल है आपका स्थायी पता

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी और ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

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Pratiksha Parashar
Alkatra Ghotala Supreme Court
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी और ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। मिशेल ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे जमानत मिलने के बाद अपना ठिकाना बताने को कहा गया था। पता नहीं बताने पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि तिहाड़ जेल आपका स्थायी पता है आप वहीं रहो। 

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हाई कोर्ट ने रखी थी एड्रेस बताने की शर्त

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2022 में मिशेल को ईडी के मामले में जमानत दी थी, लेकिन यह शर्त रखी थी कि वह जेल से रिहा होने से पहले बताए कि वह बाहर रहने के लिए कहां जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देते हुए मिशेल के वकील ने कहा कि वह पिछले छह साल से तिहाड़ जेल में है और भारत में उसका कोई स्थानीय पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय कुमार ने मिशेल के वकील से पूछा, “जब आपको जमानत दी गई है, तो एक साधारण शर्त जैसे पता देने में क्या दिक्कत है?” कोर्ट ने साफ कहा कि अगर मिशेल का परिवार वकीलों को निर्देश दे सकता है, तो वह पता भी दे सकता है।

तिहाड़ जेल आपका स्थायी पता है- सुप्रीम कोर्ट

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पीठ ने जेम्स के वकील से कहा, “हम आपको जमानत दे चुके हैं और आप पता बताने जैसी एक शर्त तक पूरी नहीं करना चाहते।” वकील ने जेम्स के ब्रिटिश नागरिक होने का जिक्र करते हुए कहा, “ मैं (जेम्स) पिछले छह वर्ष और छह महीने से तिहाड़ जेल में हूं। मेरा कोई स्थानीय पता नहीं है।” वकील ने कहा कि जेम्स तब तक यह शर्त पूरी नहीं कर सकते, जब तक जेल से बाहर नहीं आ जाते। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास कोई पता तो होना चाहिए। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, "आप वह पता दीजिए।" इस पर वकील ने कहा कि जेम्स का ब्रिटेन में एक पता है। इसके बाद पीठ ने पूछा कि इस मामले में जेम्स की ओर से पेश वकीलों को निर्देश कौन दे रहा है। इस पर वकील ने कहा कि निर्देश जेम्स का परिवार दे रहा है। इसके बाद पीठ ने कहा कि यह सब बहानेबाजी है याचिका खारिज की जाती है। पीठ ने कहा, “तिहाड़ जेल में आपका स्थायी पता है, आप वहीं रहो।” 

क्या है अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला

बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से जुड़ा है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद में भारी गड़बड़ियां हुईं। क्रिश्चियन मिशेल पर बिचौलिये की भूमिका निभाने और कंपनी से करोड़ों रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है।क्रिश्चियन मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से भारत लाया गया था। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी और सीबीआई दोनों इस मामले में जांच कर रही हैं।

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