/young-bharat-news/media/media_files/2025/06/16/F2su7GzcSgEY1lGfF2e7.jpg)
नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क: सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। अब आधार बनवाने और अपडेट कराने की प्रक्रिया में कुछ दस्तावेजों को अनिवार्य कर दिया गया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने इसके लिए नई दस्तावेज़ सूची और दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जो UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
किन लोगों पर होंगे नए नियम लागू?
ये नियम भारत में रहने वाले नागरिकों, 5 साल से अधिक आयु वर्ग के बच्चों, विदेशों में रहने वाले भारतीय या ओसीआई कार्डधारकों और लंबे समय से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों पर लागू होंगे। ये बदलाव असेसमेंट ईयर 2025-26 और आधार एनरोलमेंट दोनों पर प्रभावी होंगे।
बच्चों के लिए
- 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे भारतीय और एनआरआई बच्चों को आधार बनवाते समय जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
- 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए परिवार के मुखिया का आधार कार्ड और रिश्ते को साबित करने वाला दस्तावेज जरूरी होगा।
व्यस्कों के लिए
- पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन कार्ड जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
- भारतीय पासपोर्ट से पता, पहचान, पारिवारिक संबंध और जन्मतिथि प्रमाणित की जा सकती है।
विदेशी नागरिकों के लिए
विदेशी पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाण पत्र, वीजा और एफआरआरओ से जारी रेजिडेंट परमिट अनिवार्य होंगे।
बदलावों में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
नाम, लिंग या जन्मतिथि में बदलाव के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाणपत्र के साथ स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration) देना जरूरी होगा। एक व्यक्ति के लिए एक ही आधार संख्या वैध मानी जाएगी। यदि एक से अधिक आधार नंबर पाए जाते हैं, तो पहला जारी किया गया आधार ही मान्य होगा। केवल वैध दस्तावेज ही स्वीकार किए जाएंगे और उनका ऑनलाइन या ऑफलाइन सत्यापन अनिवार्य होगा।