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नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।
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सुप्रीम कोर्ट ने संभल के बुलडोजर एक्शन के मामले में सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका कर्ता को आदेश दिए हैं आप हाईकोर्ट जाइए। हर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होना संभव नहीं है। संभल निवासी मोहम्मद गयूर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बुलडोजर एक्शन के एक मामले में अदालत की अवमानना का आरोप लगाया गया था। इसके लिए याचिका कर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर, 2024 जारी किए गए उस आदेश का हवाला दिया था, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने पूर्व नोटिस और सुनवाई का मौका दिए बिना बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था।
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जस्टिस गवई ने कहा हाईकोर्ट जाइए
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मोहम्मद गयूर की याचिका पर शुक्रवार को जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, यदि अफसरों ने कुछ गलत किया है तो जेल भिजवाइए। याचिका में मोहम्मद गयूर की ओर से आरोप लगाया था कि देश भर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर नवंबर, 2024 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करते हुए उनकी फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया। गयूर ने याचिका में यह आरोप भी लगाया है कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले उन्हें न तो कोई नोटिस भेजा गया, नोटिस नहीं भेजा तो सुनवाई का मौका भी नहीं मिला।
डीएम समेत इन अधिकारियों को बनाया पार्टी
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मोहम्मद गयूर की याचिका में संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया, एसडीएम, मुख्य विकास अधिकारी और तहसीलदार को पार्टी बनाते हुए अदालत की अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई थी। याचिका में बताया गया है कि सर्वोच्च अदालत के आदेश के बावजूद 10-11 जनवरी, 2025 को याचिका कर्ता की संभल स्थित फैक्ट्री में बिना किसी पूर्व सूचना के बुलडोजर पहुंच गया और तोड़फोड़ कर दी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने को कहा है।
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