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Court Decision: पूजा स्थल अधिनियम पर Supreme Court में सुनवाई टली, नई तारीख का ऐलान नहीं

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दी।  ये अधिनियम 15 अगस्त, 1947 के मौजूद धार्मिक स्थानों के चरित्र को संरक्षित करता है।

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Vibhoo Mishra
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नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क: 

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बहुप्रतीक्षित पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दी।  ये अधिनियम 15 अगस्त, 1947 के मौजूद धार्मिक स्थानों के चरित्र को संरक्षित करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने मामले में उपस्थित अधिवक्ताओं से कहा कि यह तीन न्यायाधीशों की पीठ का मामला है जबकि मौजूदा पीठ दो न्यायाधीशों का संयोजन है इसलिए इसकी सुनवाई किसी और दिन की जाएगी।

क्या कहा CJI संजीव खन्ना ने 

सीजेआई ने मामले में दायर किए जा रहे कई हस्तक्षेप आवेदनों पर भी आपत्ति जताई और कहा कि ऐसे आवेदनों की एक सीमा होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "हम पूजा स्थल अधिनियम मामले पर आज सुनवाई नहीं करेंगे। यह तीन न्यायाधीशों का मामला है। बहुत सारी याचिकाएं दायर की गईं। मार्च में किसी समय सूचीबद्ध करें। हस्तक्षेप दायर करने की एक सीमा है।" बता दें कि 12 दिसंबर को, शीर्ष अदालत ने देश भर की सभी अदालतों को मौजूदा धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ लंबित मुकदमों में सर्वेक्षण के आदेश सहित कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया। इसने यह भी आदेश दिया था कि ऐसे दावों पर कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, जबकि अदालत पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

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इन्होंने दायर की याचिका 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, सीपीआई (एमएल), ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलमा-ए-हिंद, इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद समिति सहित अन्य ने 1991 के कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के खिलाफ शीर्ष अदालत में आवेदन दायर किए हैं। उन्होंने कुछ हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं को चुनौती देते हुए कहा कि अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से भारत भर में अनगिनत मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। मामले में हस्तक्षेप आवेदन दाखिल करते हुए उन्होंने पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की। याचिकाओं में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 की धारा 2, 3, 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों और कानून के शासन का उल्लंघन करता है, जो संविधान की प्रस्तावना और मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है। याचिका में कहा गया है कि ये धाराएं समानता के अधिकार और धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता सहित कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। पूजा स्थल अधिनियम किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति को बदलने पर रोक लगाता है और उल्लंघन के लिए सख्त दंड लगाता है।

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ये हैं हिन्दू याचिककर्ताओं का दावा 

काशी राजपरिवार की बेटी कुमारी कृष्णा प्रिया, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, चिंतामणि मालवीय, पूर्व संसद सदस्य, अनिल कबोत्रा, एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी, अधिवक्ता चन्द्रशेखर, वाराणसी निवासी रूद्र विक्रम सिंह, स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती, एक धार्मिक नेता, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और धार्मिक गुरु और वकील अश्विनी उपाध्याय सहित कई अन्य ने 1991 के अधिनियम के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। याचिकाओं में पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देते हुए कहा गया कि यह अधिनियम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए उनके 'पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों' को बहाल करने के हिंदुओं, जैन, बौद्ध और सिखों के अधिकारों को छीन लेता है। 1991 के अधिनियम को चुनौती देने वाले हिंदू याचिकाकर्ताओं की दलीलों में कहा गया है, "अधिनियम में भगवान राम के जन्मस्थान को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन भगवान कृष्ण के जन्मस्थान को शामिल किया गया है, हालांकि दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं, निर्माता हैं और पूरी दुनिया में समान रूप से पूजे जाते हैं।" दलीलों में कहा गया है कि अधिनियम ने अदालत से संपर्क करने का अधिकार छीन लिया है और इस प्रकार न्यायिक उपचार का अधिकार बंद हो गया है।

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