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Tahawwur Rana की आवाज और लिखावट से खुलेंगे आतंकी साजिश के राज, कोर्ट ने दी मंजूरी

पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के वॉयस सैंपल और लिखावट के नमूने लेने की मंजूरी दे दी है। NIA ने कोर्ट से इसके लिेए अनुमति मांगी थी।

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Pratiksha Parashar
Mumbai attack accused Tahawwur Rana

Mumbai attack accused Tahawwur Rana

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नई दिल्ली, आईएएनएस। पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के वॉयस सैंपल और लिखावट के नमूने लेने की मंजूरी दे दी है। NIA ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर तहव्वुर राणा (Tahawwur Rana) के वॉयस सैंपल और लिखावट के नमूने लेने की इजाजत मांगी थी, जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट (Patiyala House Court) ने मंजूरी दी है।

NIA की हिरासत में है आतंकी तहव्वर राणा

तहव्वुर राणा एनआईए की हिरासत में है। बीते महीने पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत ने 26/11 मुंबई हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की हिरासत को 12 दिन के लिए और बढ़ाया था। एनआईए ने अदालत से राणा की हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए यह आदेश सुनाया।

NIA ने दी यह दलील

इससे पहले राणा को 18 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा गया था, जिसके खत्म होने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह की अदालत में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान एजेंसी ने दलील दी कि 17 साल पुराने आतंकी हमलों की साजिश के जाल को समझने और उससे जुड़े अन्य साजिशकर्ताओं तक पहुंचने के लिए राणा की हिरासत आवश्यक है। उसने यह भी कहा कि जांच के लिए उसे विभिन्न स्थानों पर ले जाना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी याचिका

गौरतलब है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में तहव्वुर राणा की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने खुद को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ अपील की थी। 4 अप्रैल 2025 को पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद राणा को भारत लाया गया था। तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को भारत लाए जाने के बाद एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष NIA अदालत में पेश किया था। अदालत ने उसे 18 दिन की हिरासत में भेज दिया था। हिरासत अवधि खत्म होने के बाद उसे फिर से कोर्ट में पेश किया गया था।

 Tahawwur Hussain Rana | Tahawwur Rana NIA custody 

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