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Delhi News : नशे के कारोबार पर कसेगा शिकंजा? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश | यंग भारत न्यूज Photograph: (Google)
नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। Delhi High Court News:दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद साकेत गोखले द्वारा पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुरदेश्वर पुरी के खिलाफ की गई कथित मानहानिकारक टिप्पणी के मामले में दाखिल लिखित माफी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस नवीन चावला और रेनू भटनागर की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। यह अपील 1 जुलाई 2024 को सिंगल बेंच के उस फैसले के खिलाफ थी, जिसमें गोखले को निर्देश दिया गया था कि वह पुरी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और 50 लाख रुपये का हर्जाना अदा करें। साथ ही, उन्हें भविष्य में सोशल मीडिया या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लक्ष्मी पुरी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करने से रोका गया था।
कोर्ट का सख्त रुख, दोनों पक्षों ने क्या कहा
कोर्ट ने कहा कि गोखले द्वारा दाखिल हलफनामा वैधानिक रूप से रिकॉर्ड में नहीं लिया जा सकता। पीठ ने उनके वकील से मौजूदा हलफनामा वापस लेने और नया हलफनामा दाखिल करने को कहा। "पहले आप यह हलफनामा वापस लें, तभी हम आपकी बात सुनेंगे," कोर्ट ने गोखले के वकील से कहा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले और अब दाखिल की गई माफी के स्वर में अंतर है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में गोखले के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल ने बिना शर्त माफी के साथ-साथ ट्विटर पर सार्वजनिक रूप से माफी प्रकाशित की थी। वहीं पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनींदर सिंह ने गोखले की माफीनामा प्रक्रिया पर सवाल उठाए और उनके व्यवहार पर भी आपत्ति जताई।
पूरा मामला क्या है?
लक्ष्मी पुरी ने वर्ष 2021 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि साकेत गोखले ने उनके जेनेवा स्थित अपार्टमेंट को लेकर झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।