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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क | बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना पर गुरुवार, 10 जुलाई को देश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मानवता के विरुद्ध अपराध के एक मामले में उनकी अनुपस्थिति में औपचारिक रूप से अभियोग लगाया। विशेष न्यायाधिकरण ने मुकदमे की शुरुआत की तारीख 3 अगस्त तय की है।
हसीना समेत तीन लोगों पर आरोप
अभियोजन पक्ष के एक वकील ने एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया, "बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT-BD) ने उनके (हसीना) साथ-साथ उनके शासन के गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और (तत्कालीन) पुलिस महानिरीक्षक (IGP) चौधरी अब्दुल्ला अल मामून के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं।"
हसीना पर लगे ये आरोप
तीनों पर पिछले साल जुलाई-अगस्त में छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों को दबाने की कोशिशों के लिए अभियोग लगाया गया था। अभियोजकों ने कहा कि हसीना पर विद्रोह को दबाने के लिए सामूहिक हत्या, हत्या और यातना देने का भी आरोप लगाया गया था। अभियोजकों ने बताया कि व्यक्तिगत रूप से पेश होने वाले एकमात्र आरोपी मामून ने हिरासत से न्यायाधिकरण के समक्ष पेश होने पर अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
सुनाई गई थी 6 महीने जेल की सजा
हालही में शेख हसीनाको एक अदालत द्वारा अवमानना के मामले में अनुपस्थित रहते हुए छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई। यह पहली बार था जब 77 वर्षीय अवामी लीग नेता को कार्यालय छोड़ने के बाद किसी मामले में सजा सुनाई गई है। बता दें, 5 अगस्त 2024 को स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन (एसएडी) के नेतृत्व में हुए हिंसक आंदोलन में हसीना की अवामी लीग सरकार को हटा दिया गया, जिसके बाद वह एक सैन्य विमान से भारत भाग गईं।
Shekh Hasina