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RG Kar Rape-Murder Case को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई, ममता सरकार-CBI ने दोषी के लिए मांगी फांसी की सजा

RG Kar Rape-Murder Case: ममता बैनर्जी सरकार और सीबीआई ने कोर्ट से आरोपी संजय रॉय के लिए फांसी की सजा की मांग की है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में 2 याचिकाओं पर सुनवाई की है। 

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Pratiksha Parashar
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कोलकाता, वाईबीएन नेटवर्क।

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RG Kar Rape-Murder Case: कोलकाता के आरजीकर मेडकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी को फांसी की सजा न सुनाए जाने की वजह से लोगों में नाराजगी है। अब ममता बैनर्जी सरकार और सीबीआई ने कोर्ट से आरोपी संजय रॉय के लिए फांसी की सजा की मांग की है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में 2 याचिकाओं पर सुनवाई की है। 

आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग

आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या के दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के फैसले को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को दो अलग-अलग अपीलों पर सुनवाई की। एक याचिका पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दाखिल की गई है, वहीं दूसरी याचिका सीबीआई की है। इन याचिकाओं में दोषी संजय रॉय को मृत्युदंड देने की मांग की गई है। 

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सीबीआई और राज्य सरकार ने किया दावा

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने दावा किया कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। सीबीआई ने दावा किया है कि उसे भी निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने का अधिकार है, क्योंकि वह मामले में जांच और अभियोजन एजेंसी थी। सरकार और सीबीआई ने हाईकोर्ट से दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की है। 

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क्या है पूरा मामला? 

कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ 9 अगस्त 2024 को दरिंदगी की गई थी। इस मामले में आरोपी संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। सियालदाह कोर्ट ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया था। इन धाराओं के तहत आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा दी जा सकती थी। कयास लगाए जा रहे थे कि कोर्ट दोषी संजय रॉय को मृत्युदंड की सजा सुनाएगा, लेकिन निचली अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सरकार और सीबीआई ने निचली अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। 

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