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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले के मुख्य आरोपी फरार हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के खिलाफ बेल्जियम की अदालत में प्रत्यर्पण कार्यवाही अगले सोमवार से शुरू हो सकती है। बेल्जियम के संघीय अभियोजकों द्वारा सुनवाई संचालित की जाएगी और इसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और भारत के विदेश मंत्रालय का भी सहयोग होगा। अधिकारियों के अनुसार, मेहुल चोकसी 2023 से बेल्जियम में रह रहा है। वह चिकित्सा उपचार के लिए एंटीगुआ और बारबुडा से बेल्जियम आया था। उसकी पत्नी बेल्जियम की नागरिक है।
बेल्जियम से भारत में प्रत्यर्पण का रास्ता होगा साफ
चोकसी की बेल्जियम में मौजूदगी की सूचना सीबीआई को जनवरी 2024 में मिली थी, जिसके बाद भारत ने बेल्जियम के साथ 2020 में किए गए प्रत्यर्पण संधि के तहत प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा, जो दोनों देशों के बीच इस तरह की संधि के तहत पहला मामला है। भारत के अनुरोध पर चोकसी को इस साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद बेल्जियम की विभिन्न अदालतों ने उसकी जमानत अर्जी ठुकरा दी है। सीबीआई ने प्रत्यर्पण कानून में विशेषज्ञता रखने वाली एक यूरोपीय कानून फर्म को भी मामले में सहायता के लिए नियुक्त किया है।
सुनवाई के दौरान सीबीआई अफसर भी रहेंगे कोर्ट में मौजूद
सीबीआई के अधिकारी भी जरूरी दस्तावेज, जानकारियां और पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे। जांच एजेंसी ने बेल्जियम के अधिकारियों को आरोप-पत्र, प्राथमिकी और सबूतों का विस्तृत विवरण दिया है, जिससे यह साबित होता है कि भारत में लगाए गए आरोप बेल्जियम में भी अपराध हैं, जो प्रत्यर्पण के लिए उपयुक्त मामला बनाता है। चोकसी पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और खातों में फर्जीवाड़ा तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं, जो बेल्जियम में भी दंडनीय अपराध हैं।
अब भी मेहुल चोकसी भारत का नागरिक
सीबीआई ने प्रत्यर्पण अनुरोध में ‘अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन’ (यूएनटीओसी) और ‘भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन’ (यूएनसीएसी) का भी हवाला दिया है। भारतीय एजेंसियों ने 2018 और 2021 में मुंबई की विशेष अदालत द्वारा जारी दो अनिश्चितकालीन गिरफ्तारी वारंट बेल्जियम अधिकारियों के साथ साझा किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि चोकसी ने 2017 में एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ली है, लेकिन भारत की नागरिकता छोड़ने की कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, इसलिए वह अब भी भारत का नागरिक माना जाता है।
जनवरी 2018 को भारत छोड़कर भागा था घोटाले का आरोपी
वह पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के सार्वजनिक होने से कुछ दिन पहले चार जनवरी 2018 को भारत छोड़कर भाग गया था। भारत ने बेल्जियम को चोकसी की गिरफ्तारी के दौरान जेल की परिस्थितियों और मुंबई के आर्थर रोड जेल में उसे दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तृत आश्वासन भी दिया है, ताकि किसी भी प्रकार के अत्याचार, अमानवीय व्यवहार या मानवाधिकार उल्लंघन की आशंका न रहे।