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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा (Tahawwur Rana) को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा को परिवार से फोन पर बात करने की इजाजत दे दी है। राणा एक बार अपनी फैमिली से बात तकर सकता है। स्पेशल जज चंदरजीत सिंह ने आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि यह कॉल तिहाड़ जेल प्रशासन की निगरानी में और जेल मैनुअल के अनुसार ही की जाएगी।
कोर्ट ने दिए ये निर्देश
कोर्ट ने जेल प्रशासन से यह भी कहा है कि वे राणा की सेहत को लेकर 10 दिनों के भीतर एक नई रिपोर्ट जमा करें। इसके साथ-साथ, अदालत ने यह भी पूछा है कि क्या राणा को भविष्य में नियमित रूप से अपने परिवार से फोन पर बात करने की अनुमति दी जा सकती है। इस बारे में स्पष्ट राय और स्थिति अदालत को पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
26/11 हमले की साजिश का आरोप
64 वर्षीय राणा, जो कि पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, फिलहाल भारत की न्यायिक हिरासत में है। उसे अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था, जहां अब उस पर मुंबई हमले की साजिश में शामिल होने के आरोपों पर कार्रवाई चल रही है। तहव्वुर राणा, डेविड कोलमेन हेडली (उर्फ दाऊद गिलानी) का करीबी सहयोगी रहा है। दोनों पर लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी जैसे आतंकी संगठनों के साथ मिलकर 26/11 हमले की साजिश रचने का आरोप है। 2008 में समुद्री रास्ते से आए दस पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला कर 166 लोगों की जान ले ली थी और देश को दहला दिया था। यह हमला करीब 60 घंटे तक चला था।
अमेरिका से भारत लाया गया
अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 अप्रैल को भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ तहव्वुर राणा की याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे भारत लाया गया था। भारत आने के बाद राणा की कानूनी पैरवी के लिए दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने Tahawwur Rana extradition | Tahawwur Rana News | Terrorist Tahawwur Rana