नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क | पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 25 जून को कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ बलात्कार मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। बता दें, एक लॉ छात्रा के साथ कॉलेज परिसर में दो वर्तमान छात्रों और एक पूर्व छात्र द्वारा कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया।
विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर गहरी चिंता व्यक्त की है और बीएनएस के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत तत्काल, समयबद्ध जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने पीड़िता को बीएनएसएस की धारा 396 के तहत मुआवजे के साथ-साथ पूर्ण चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। आयोग ने 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी
मामले में पुलिस ने मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुकोपाध्याय को गिरफ्तार किया है। कोलकाता पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, FIR में नामजद आरोपियों को मामले की उचित जांच के उद्देश्य से पुलिस हिरासत में भेजने के लिए ए.सी.जे.एम. अलीपुर, दक्षिण 24 परगना के समक्ष पेश किया जाएगा।
TMC हत्या, बलात्कार और चोरी में माहिर
मामले में केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, "जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री और TMC सत्ता में रहेगी, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। TMC ने हमेशा बलात्कार की घटनाओं को दबाने की कोशिश की है। जब तक प्रशासन घटनाओं को दबाता रहेगा, तब तक गुंडे प्रशासन से कैसे डरेंगे? उन्हें कोई डर नहीं है। उन्हें पता है कि ममता बनर्जी की सरकार उनकी रक्षा के लिए है। TMC हत्या, बलात्कार और चोरी में माहिर है।"
आरोपी के जान पहचान में थी पीड़िता
कोलकाता लॉ कॉलेज कथित गैंगरेप मामले में आरोपी मनोजीत मिश्रा के वकील आजम खान ने कहा, "पीड़िता ने रेप का आरोप लगाया है। लेकिन लड़की के साथ (आरोपी) की कई दिन से जान पहचान थी। लड़की भी राजनीति में सक्रिय थी। आपस में कुछ विवाद हुआ है। जिसके बाद लड़की ने बलात्कार की शिकायत दी है। अदालत ने मंगलवार 1 जुलाई तक आरोपी को पुलिस हिरासत दी है।"
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