Advertisment

Kolkata gangrape case की जांच के लिए 9 सदस्यीय SIT का गठन

कोलकाता रेप केस मामले की जांच के लिए कोलकाता पुलिस द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है। कोलकाता पुलिस के SIT सदस्यों की संख्या बढ़कर 5 से 9 हो गई। ACP प्रदीप कुमार घोषाल, SSD की देखरेख में नौ सदस्यीय SIT का गठन किया गया।  

author-image
Jyoti Yadav
kolkata gangrape
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क | कोलकाता रेप केस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। कोलकाता पुलिस के SIT सदस्यों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में कथित सामूहिक बलात्कार की घटना की जांच के लिए ACP प्रदीप कुमार घोषाल, SSD की देखरेख में 5 सदस्यीय SIT का गठन किया गया।  

Advertisment

मामले में 4 लोगों गिरफ्तार 

कोलकाता के कस्बा इलाके में स्थित साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के सुरक्षा गार्ड को शनिवार, 28 जून को एक लॉ छात्रा के कथित बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो इस मामले में अब तक की चौथी गिरफ्तारी है।कोलकाता पुलिस ने जानकारी दी कि कोलकाता कथित सामूहिक बलात्कार मामले में "लॉ कॉलेज के गार्ड पिनाकी बनर्जी (55) को भी गिरफ्तार किया गया है।" दरअसल इस वारदात को कॉलेज के परिसर में ही अंजाम दिया गया था, 25 जून की शाम को । लॉ छात्रा के साथ कथित तौर पर कॉलेज के 31 वर्षीय पूर्व छात्र मोनोजीत मिश्रा, जो अब एक प्रैक्टिसिंग वकील है, और दो छात्रों, जिनकी पहचान 19 वर्षीय जैब अहमद और 20 वर्षीय प्रमित मुखोपाध्याय के रूप में हुई है, ने बलात्कार किया। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Advertisment

पुलिस ने किया बड़ा खुलासा 

कोलकाता लॉ कॉलेज रेप केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने खुलासा किया कि शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर छात्रा से सामूहिक बलात्कार किया गया। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये भी बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच के नतीजे उसके सामूहिक बलात्कार के आरोप की पुष्टि करते हैं। बता दें, घटना 25 जून की शाम को हुई जब महिला कॉलेज गई थी और तीनों आरोपी उसे शैक्षणिक संस्थान के अंदर एक कमरे में ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। रेप मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को 5 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया।

NCW ने लिया स्वत: संज्ञान

Advertisment

कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ बलात्कार मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने  स्वतः संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर गहरी चिंता व्यक्त की है और बीएनएस के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत तत्काल, समयबद्ध जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने पीड़िता को बीएनएसएस की धारा 396 के तहत मुआवजे के साथ-साथ पूर्ण चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। आयोग ने 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। 

Kolkata Gangrape Case 

Kolkata Gangrape Case
Advertisment
Advertisment