नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे अब गाडि़यों का आरक्षण चार्ट रवाना होने से 24 घंटे पहले तैयार करने में जुटा है। बीकानेर डिवीजन में 6 जून से इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इस व्यवस्था के लागू होते ही प्रतीक्षा सूची में जिनका नाम शामिल है उन्हें कन्फर्म हुआ या नहीं इसका पता चल जाएगा। इससे ऐसे यात्रियों को आरक्षण रद्द कराने और वैकल्पिक उपाय की तलाश करने में सुविधा होगी।
तब टिकट रद्द कराने पर कितना रिफंड मिलेगा
आम यात्रियों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि चार्ट अगर 24 घंटे पहले तैयार हो जाएगा तो टिकट रद्द होने पर उन्हें कितना रिफंड मिलेगा? उसे पूरा पैसा वापस मिलेगा या इसमें कुछ फीसदी काटा जाएगा।
वर्तमान में गाड़ी रवाना होने के समय के हिसाब से मिलता है रिफंड
आईआरसीटीसी के अनुसार, वर्तमान में टिकट रद्द करने में समय के मुताबिक रिफंड किया जाता है। अभी गाड़ी छूटने के 48 से 12 घंटे का अलग चार्ज है तो 12 से 4 घंटे तक अलग चार्ज काटा जाता है।
नई व्यवस्था लागू होने पर रिफंड नियम भी बदलेगा
लेकिन अगर सभी ट्रेनों में 24 घंटे पहले चार्ट बन रहा है तो दोबारा से कैंसिलेशन चार्ज तय करना होगा। यह रेलवे बोर्ड तय करता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ट्रेन छूटने के 12 से लेकर 4 घंटे तक चार्ज कटने जैसा नियम रखने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि चार्ट पहले ही तैयार हो चुका है। आईआरसीटीसी का कहना है कि अभी इस संबंध में कोई सर्कुलर नहीं आया है, जैसे ही आएगा, कैंसिल करने की नई दरें लागू कर दी जाएंगी।