/young-bharat-news/media/media_files/2025/07/07/rahul-gandhi-2025-07-07-16-40-37.jpg)
नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर सोमवार को उनकी आलोचना करते हुए कहा, अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस मामले में लखनऊ की एक अदालत में गांधी के खिलाफ जारी कारवाई पर रोक लगा दी।
शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा, ‘आप विपक्ष के नेता हैं। संसद में बातें कहें, सोशल मीडिया पर क्यों कहते हैं?’ पीठ ने पूछा, ‘‘आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीनियों ने कब्जा कर ली है, अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे।’
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 29 मई को गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। गांधी ने समन आदेश और शिकायत को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि यह दुर्भावना से प्रेरित था। यहां की एक अदालत में दायर अपनी याचिका में शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2022 की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान गांधी ने चीन के साथ सीमा गतिरोध के संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में कई अपमानजनक टिप्पणियां कीं।
The Supreme Court’s observation on Rahul Gandhi’s comments regarding the Indian Army in the context of the 2020 Galwan Valley clash says it all:
— Amit Malviya (@amitmalviya) August 4, 2025
“How do you get to know that 2,000 square kilometres of Indian territory were occupied by the Chinese? Were you there? Do you have any…
अमित मालवीय का राहुल पर प्रहार
भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि वे (राहुल गांधी) गलतबयानी करके सेना और सरकार को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। राहुल को अपने कृत्य और गलतबयानी के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। Rahul Gandhi 2025 | Rahul Gandhi Case | supreme court cbse | Supreme Court hearing