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RAHUL GANDHI Photograph: (RAHUL GANDHI)
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rahul gandhi | Rahul Gandhi Case | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने वी.डी. सावरकर के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर चल रहे मानहानि मामले में राहत मांगी थी। कोर्ट ने उन्हें सेशन कोर्ट का रुख करने की सलाह दी।
क्या है पूरा मामला ?
- राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने सावरकर को "अंग्रेजों का सेवक" बताकर समाज में नफरत फैलाई।
- लखनऊ की एक अदालत ने दिसंबर 2023 में उन्हें आरोपी बनाया था।
- राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वे पहले सेशन कोर्ट में अपील करें।
अदालत ने क्या कहा ?
जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा कि गांधी के पास CrPC की धारा 397 के तहत सेशन कोर्ट में अपील का विकल्प है। कोर्ट ने उनकी याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया।
क्यों चर्चा में है केस ?
- राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावरकर पर विवादित बयान दिया था।
- शिकायतकर्ता का दावा है कि इससे सावरकर की छवि को नुकसान पहुंचा और सामाजिक तनाव फैलाने का प्रयास हुआ।
- अदालत ने पहले ही कहा था कि राहुल गांधी के बयानों से "राष्ट्रीय एकता को ठेस पहुंची है।"