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Indian Railway: रेल मंत्रालय ने बदले इमरजेंसी कोटा आवेदन के नियम, जानें नई समयसीमा

रेल मंत्रालय ने ट्रेन चार्टिंग समय में बदलाव के बाद इमरजेंसी कोटा आवेदन के नियम संशोधित किए। अब किस समय तक EQ आवेदन करना होगा, जानें पूरी जानकारी।

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Dhiraj Dhillon
Indian Rail

Indian Rail Photograph: (Google)

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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। रेल मंत्रालय ने ट्रेन के प्रस्थान से आठ घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने के नए नियम लागू करने के बाद इमरजेंसी कोटा (EQ) आवेदन के समय में संशोधन किया है। मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि अब इमरजेंसी कोटा के लिए आवेदन यात्रा से एक दिन पहले निर्धारित समय तक ही स्वीकार किए जाएंगे।

नई समयसीमा क्या है?

रात 12 बजे से अगले दिन दोपहर 2 बजे (00:00–14:00 बजे) तक रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए इमरजेंसी कोटा का आवेदन यात्रा के पिछले दिन दोपहर 12 बजे (12:00 बजे) तक EQ सेल तक पहुंचना अनिवार्य होगा।
दोपहर 2:01 बजे से रात 11:59 बजे (14:01–23:59 बजे) तक रवाना होने वाली सभी ट्रेनों के लिए EQ आवेदन यात्रा के पिछले दिन शाम 4 बजे (16:00 बजे) तक EQ सेल तक पहुंचना जरूरी होगा।

उसी दिन का आवेदन अब मान्य नहीं

रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान वाले दिन प्राप्त इमरजेंसी कोटा के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर यात्रा रविवार या सार्वजनिक अवकाश पर हो, तो EQ आवेदन पिछले कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान करना होगा।

क्यों हुआ यह बदलाव?

रेलवे बोर्ड के आरक्षण प्रकोष्ठ को वीआईपी, रेलवे अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य विभागों से बड़ी संख्या में EQ अनुरोध प्राप्त होते हैं। चार्टिंग समय में बदलाव के बाद नई समयसीमा तय कर दी गई है ताकि आरक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता बनी रहे।
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