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सुप्रीम कोर्ट ने Samay Raina समेत कई कॉमेडियन्स को लगाई फटकार, दिव्यांगों का मजाक उड़ाने पर माफी का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना और अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दिव्यांगों का मजाक उड़ाने पर माफी मांगने का आदेश दिया है। ये फैसला SMA Cure Foundation की याचिका पर हुआ।

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Suraj Kumar
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नई दिल्‍ली, वाईबीएन डेस्‍क।सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में मशहूर कॉमेडियन समय रैना और अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दिव्यांगों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक माफी मांगने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि भविष्य में ऐसे मामलों में जुर्माना और सजा भी दी जा सकती है। यह मामला एक एनजीओ SMA Cure Foundation की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिका में कहा गया था कि कुछ कॉमेडियन्स ने अपने कार्यक्रमों और पॉडकास्ट में दिव्यांगों का मजाक उड़ाया, जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंची।

किन-किन कॉमेडियन्स पर लगे हैं आरोप?

याचिका में जिन लोगों के नाम शामिल हैं, उनमें समय रैना, विपुन गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तनवार प्रमुख हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने कंटेंट में दिव्यांगजनों को लेकर असंवेदनशील टिप्पणियां कीं। सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच कर रही है।

केंद्र सरकार को भी कोर्ट का निर्देश

यह मामला ‘India’s Got Latent’ विवाद से जुड़े रणवीर अल्लाहबादिया और आशीष चंचलानी की याचिकाओं से भी जुड़ा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को केस में पक्षकार बनाया है और अटॉर्नी जनरल से कहा है कि एक ऐसी गाइडलाइन तैयार की जाए जो सोशल मीडिया पर सभी के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करे। गाइडलाइन बनाते समय SMA Cure Foundation और अन्य संबंधित पक्षों से सलाह लेने का आदेश भी दिया गया है। कोर्ट का मानना है कि ये दिशानिर्देश किसी एक घटना के लिए नहीं, बल्कि आगे की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएं।

क्या करना होगा कॉमेडियन्स को?

समय रैना और अन्य कॉमेडियन्स ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि वे अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर माफी जारी करेंगे। इसके अलावा, उन्हें SMA Cure Foundation के निर्देश पर हलफनामा दाखिल करना होगा जिसमें माफी और आगे से ऐसी गलती न दोहराने की बात होगी। फिलहाल कोर्ट ने उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है, लेकिन ये छूट माफी के वादे को निभाने की शर्त पर है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि भविष्य में इन पर जुर्माना या कानूनी सजा का फैसला अलग से किया जाएगा।

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