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Delhi High Court के छह नए न्यायाधीश सोमवार को लेंगे शपथ

दिल्ली उच्च न्यायालय में छह नए न्यायाधीश 21 जुलाई को शपथ लेंगे, जिससे न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 40 हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय इनका शपथ ग्रहण कराएंगे।

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Ranjana Sharma
Delhi High Court
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नई दिल्ली, वाई​बीएन डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय में छह नए न्यायाधीश सोमवार को पद की शपथ लेंगे, जिससे अदालत में कार्यरत न्यायाधीशों की कुल संख्या 40 हो जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह 21 जुलाई को पूर्वाह्न 10 बजे दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय इन न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे।

ये लेंगे शपथ

शपथ लेने वाले न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव, न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव साम्ब्रे, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी, न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मोंगा और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला शामिल हैं। इन छह न्यायाधीशों के शामिल होने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 40 हो जाएगी, जबकि यहां स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 60 है।

पहले यहां दे रहे थे सेवाएं 

इनमें से न्यायमूर्ति साम्ब्रे पूर्व में बॉम्बे उच्च न्यायालय में कार्यरत थे, जबकि न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सेवारत थे। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से आए हैं, और न्यायमूर्ति अरुण कुमार मोंगा राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव का तबादला कर्नाटक उच्च न्यायालय से दिल्ली उच्च न्यायालय में किया गया है।

तीन सदस्यीय कॉलेजियम का पुनर्गठन भी किया जाएगा

उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश विभु बाखरू को हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और उन्हें 16 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय से विदाई दी गई। इस बदलाव के चलते अब उच्च न्यायालय के तीन सदस्यीय कॉलेजियम का पुनर्गठन भी किया जाएगा। अभी तक कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय, न्यायमूर्ति विभु बाखरू और न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह शामिल थे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय के साथ न्यायमूर्ति राव और न्यायमूर्ति साम्ब्रे शामिल होंगे, क्योंकि वे वरिष्ठता में न्यायमूर्ति सिंह से ऊपर हैं। इन तबादलों की अधिसूचना केंद्र सरकार ने 14 जुलाई को उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर जारी की थी। Delhi high court 

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