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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क।छात्रों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने एक बड़ा कदम उठाया है। CBSE ने देशभर के सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अपने परिसरों में हाई-रेजॉल्यूशन ऑडियो-विजुअल CCTV कैमरे अनिवार्य रूप से लगाएं। यह निर्णय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के दिशा-निर्देशों के आधार पर लिया गया है और इसे एफिलिएशन बाइलॉज-2018 में संशोधन के तहत लागू किया गया है।
इन जगहों पर लगेंगे कैमरे
CBSE सचिव हिमांशु गुप्ता द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कैमरे स्कूल के प्रवेश और निकास द्वार, लॉबी, गलियारे, सीढ़ियों, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, कैंटीन, स्टोर रूम, खेल मैदान और अन्य सामान्य क्षेत्रों में लगाए जाएंगे।
हालांकि, शौचालयों और वॉशरूम्स में कैमरे लगाने की अनुमति नहीं दी गई है, जिससे निजता का सम्मान बना रहे। CBSE ने यह भी निर्देश दिया है कि लगाए गए सभी CCTV कैमरे कम से कम 15 दिनों की रिकॉर्डिंग स्टोर करने की क्षमता वाले स्टोरेज सिस्टम से लैस हों। इसके साथ ही स्कूल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह रिकॉर्डिंग सुरक्षित और उपलब्ध रहे, ताकि जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारी इसकी समीक्षा कर सकें।
बच्चों की सुरक्षा एक जिम्मेदारी
CBSE ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा केवल स्कूल प्रबंधन की ही नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। स्कूलों को ऐसा सुरक्षित, स्वच्छ और सहयोगी वातावरण बनाना होगा जहां छात्र-छात्राएं बिना डर के सीख सकें और विकास कर सकें। CBSE ने सभी स्कूलों को यह भी निर्देश दिया है कि वे CCTV सिस्टम का नियमित रखरखाव और निगरानी सुनिश्चित करें। अगर कैमरे काम नहीं कर रहे हों या रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत आए, तो उसे तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। इस आदेश का उद्देश्य केवल निगरानी नहीं, बल्कि स्कूलों में बच्चों के लिए सुरक्षा की भावना पैदा करना है। CBSE ने सभी संबद्ध स्कूलों से अपील की है कि वे इस आदेश का पूर्ण पालन करें, ताकि शिक्षा का वातावरण सुरक्षित और भरोसेमंद बना रहे।