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15 दिन में जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के मिले आदेश
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सोमवार को साहिबाबाद निवासी राजीव कुमार शर्मा की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गाजियाबाद पुलिस से फरवरी माह में राजनगर एक्सटेंशन में हुई तीन कामगारों की मौत के मामले में जांच करवा कर 15 दिन में जांच रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।यह भी पढ़ें-चाचा ने भतीजे से किया 32 लाख का फ्रॉड, शिकायत दर्ज
राजीव कुमार शर्मा के मुताबिक तीनों ही मामलों में स्थानीय पुलिस ने बिल्डरों और ठेकेदारों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के बजाय यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया था कि मृतकों के स्वजन ने लिखित शिकायत नहीं दी है।
पुलिस को घटना पर स्वयं संज्ञान लेकर घटना के जिम्मेदार बिल्डरों और ठेकेदारों के विरुद्ध गैर इरादातन हत्या का मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी।
नाबालिग की मौत के मामले में श्रम कानून के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए था। मानव अधिकार पक्षकार राजीव कुमार शर्मा ने 19 फरवरी को इस मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक जनहित याचिका दाखिल की थी।