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Court
गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता ।
अदालत ने पत्नी की हत्या की आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला लोनी क्षेत्र का है। सजा दिलाने में बच्चों की गवाही अहम रही।
फावडे से की पत्नी की हत्या
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि 30 मार्च 2024 को लोनी के पूर्वी मुस्तफाबाद कॉलोनी में रहने वाले अय्यूब ने अपनी पत्नी फरजाना की फावड़े से मारकर हत्या कर दी। बताया गया था कि पति-पत्नी के बीच खर्चे को लेकर लेकर झगड़ा रहता था। अय्यूब मजदूरी करता था जबकि फरजाना घर पर सिलाई का कम करके घरखर्च चलाती थी। दोनों के तीन बेटी और दो बेटे हैं। 30 मार्च की रात अय्यूब ने अपनी पत्नी फरजाना से खर्चा मांगा था लेकिन उसने नहीं दिया।
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हुआ था झगड़ा
इस बात को लेकर दोनों पर झगड़ा हो गया। इसके बाद अय्यूब ने अपनी पत्नी फरजाना पर फावड़े से कई वार किया। अपनी मां को बचाने के लिए बेटी सामने लेकिन अय्यूब ने उसपर भी वार किया। जिससे वह घायल हो गई। घटना के बाद आय्यूब फरार हो गया। पुलिस ने कई दिनों के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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बच्चों की गवाही
मामले की सुनवाई एडीजे-सात नेत्रपाल सिंह की अदालत में चल रही थी। इस मामले में कुल 12 लोगों की गवाही हुई। इस दौरान दंपत्ति के बच्चों ने अपने पिता के खिलाफ गवाही दी और बताया कि उनकी मां को पिता ने फावडे से वार करके मार डाला। सुनवाई के दौरान बच्चों की गवाही अहम रही। अदालत ने पुलिस की जांच रिपोर्ट और बच्चों की गवाही के आधार पर अय्यूब को फरजाना की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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