गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता
गाजियाबाद नगर निगम ने वेव सिटी और सनसिटी टाउनशिप में रहने वाले निवासियों से हाउस टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहली बार इन टाउनशिप की लगभग 25 हजार संपत्तियों पर नई दर से हाउस टैक्स लागू होगा, जो डीएम सर्किल रेट का चार गुना होगा। अब तक ये दोनों टाउनशिप हाउस टैक्स के दायरे से बाहर थीं, लेकिन नगर निगम के नए निर्णय से इन क्षेत्रों के निवासियों को भी टैक्स का भुगतान करना होगा।
नगर निगम का निर्णय और विवाद
नगर निगम अधिकारियों का मानना था कि वेव सिटी और सनसिटी में रहने वाले निवासियों को भी अन्य क्षेत्रों की तरह हाउस टैक्स के दायरे में लाया जाना चाहिए। हालांकि, वेव सिटी प्रबंधन ने इस निर्णय पर आपत्ति जताई थी और इस मुद्दे को शासन के समक्ष उठाया था। लंबे समय तक चली चर्चा और विचार-विमर्श के बाद अब नगर निगम ने टैक्स वसूली की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है।
25 हजार संपत्तियों पर लागू होगा टैक्स
नगर निगम के अनुसार, वेव सिटी और सनसिटी में करीब 25 हजार संपत्तियां हैं, जिन पर पहली बार हाउस टैक्स लागू किया जाएगा। टैक्स की गणना डीएम सर्किल रेट के आधार पर की जाएगी, जिसमें निर्धारित दर का चार गुना शुल्क लिया जाएगा। इस कदम से नगर निगम के राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसका उपयोग शहर के विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा।
निवासियों की प्रतिक्रिया
वेव सिटी और सनसिटी के निवासियों में इस निर्णय को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ निवासियों का कहना है कि टैक्स वसूली से टाउनशिप में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जबकि कुछ ने नई दरों को लेकर असंतोष जताया है। निवासियों ने मांग की है कि टैक्स वसूली के साथ-साथ नगर निगम को सड़क, सफाई, और जलापूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाओं पर भी ध्यान देना चाहिए।
आगे की योजना
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि टैक्स वसूली की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाएगा। इसके लिए संपत्तियों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया जा रहा है। साथ ही, निवासियों को टैक्स भुगतान के लिए उचित समय और जानकारी प्रदान की जाएगी।
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