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Donald Trump: जन्मसिद्ध नागरिकता आदेश पर रोक, कोर्ट ने दिया ट्रंप को तगड़ा झटका

Donald Trump: आपको बता दें कि कोर्ट ने ट्रंप के उस कार्यकारी फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें जन्मजात नागरिकता के अधिकारों को सीमित करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने साफ तौर पर इस फैसले को अनुचित बताया है।

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Kamal K Singh
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अमेरिका,वाईबीएन नेटवर्क।

अमेरिका की सत्ता संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं, जिसके तहत उनका आखिरी फैसला नागरिकता और बिना कागजात के अमेरिका में रह रहे लोगों को लेकर था, लेकिन एक अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। 

आपको बता दें कि कोर्ट ने ट्रंप के उस कार्यकारी फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें जन्मजात नागरिकता के अधिकारों को सीमित करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने साफ तौर पर इस फैसले को अनुचित बताया है।

पहले ही दिन जारी हुआ आदेश

जिला न्यायाधीश कॉफिनोर ने डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा शासित चार राज्यों के अनुरोध पर यह अस्थायी आदेश जारी किया है। यह आदेश इसलिए जारी किया गया है ताकि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को लागू होने से रोका जा सके। यह आदेश ट्रंप द्वारा अपने कार्यकाल के पहले दिन की गई उन गलतियों में से एक था।

ट्रंप का आदेश क्या था?

ट्रंप ने अपने आदेश में कहा था कि अगर माता-पिता कानूनी तौर पर अमेरिकी नागरिक नहीं हैं, तो जांच एजेंसियां ​​बच्चे को अमेरिकी नागरिकता देने से इनकार कर सकती हैं।

ट्रंप के फैसले पर जज ने क्या कहा?

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इस मामले पर फैसला सुनाते हुए जज ने ट्रंप के फैसले का बचाव कर रहे वकील से कहा, यह मेरी समझ से परे है कि बार का कोई आदमी यह कहेगा कि यह फैसला संवैधानिक है।

वाशिंगटन के सहायक अटॉर्नी जनरल लेन पोलोजोला ने सिएटल में सुनवाई की शुरुआत में वरिष्ठ अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कफ़नौर को बताया कि आदेश के तहत, आज जन्मे बच्चों को अमेरिकी नागरिक नहीं माना जाएगा।

वाशिंगटन राज्य, एरिज़ोना, इलिनोइस और ओरेगन के डेमोक्रेटिक राज्य अटॉर्नी जनरल की ओर से बोलते हुए पोलोजोला ने न्यायाधीश से आग्रह किया कि वे प्रशासन को ट्रम्प के आव्रजन दमन के इस प्रमुख तत्व को लागू करने से रोकने के लिए एक अस्थायी निरोधक आदेश जारी करें।

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