Advertisment

Donald Trump : जन्म के आधार पर अब नहीं मिलेगी अमेरिकी नागरिकता, भारत को हो सकती है परेशानी

बता दें अमेरिकी संविधान में हुए 14वें संशोधन के मुताबिक जन्म के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान है। अमेरिकी कानून के मुताबिक, जो भी व्यक्ति वहां जन्म लेता था, उसे स्वत: अमेरिका की नागरिकता मिल जाती थी।

author-image
Jyoti Yadav
Donald Trump 1

अमेरिका, वाईबीएन नेटवर्क।

Advertisment

अमेरिकी राजनीति में दूसरी बार सत्ता हासिल करने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खटाखट फैसले बदलने शुरू कर दिए हैं।  ट्रंप द्वारा बदले जा रहे फैसलों पर सिर्फ अमेरिका नहीं, बल्कि पूरे दुनिया की नजर टिकी हुई है। इसी कड़ी में ट्रंप ने नागरिकता से जुड़ा एक फैसला दिया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। दरअसल ट्रंप ने  जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को भी खत्म करने का आदेश जारी कर दिया है। 

क्या है अमेरिका का नागरिकता कानून

बता दें अमेरिकी संविधान में हुए 14वें संशोधन के मुताबिक जन्म के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान है। अमेरिकी कानून के मुताबिक, जो भी व्यक्ति वहां जन्म लेता था, उसे स्वत: अमेरिका की नागरिकता मिल जाती थी, ग्रीन कार्ड मिल जाता था। माता -पिता की नागरिकता से कोई फर्क इस मामले में नहीं पड़ता था। साल 1968, में इस  कानून में बराबरी देने के उद्देश्य से संशोधन हुआ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसे में भारत समेत कई देशों की मुश्किलें बढ सकती हैं क्योंकि हर साल हजारों की संख्या में अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को वहां की नागरिकता आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अब मुश्किल हो सकती है। अमेरिकी संविधान में हुए 14वें संशोधन के मुताबिक जन्म के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान है।

Advertisment

इसे भी पढ़ें- Saif Ali Khan के फैन्स के लिए आई खुशखबरी, एक्टर को मिली अस्पताल से छुट्टी

 30 दिन बाद अमेरिका में आदेश लागू होगा

बता दें राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 जनवरी को जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता के अधिकार को बदलने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। आदेश के मुताबिक 30 दिन बाद अमेरिका में जन्मे बच्चों पर ये आदेश लागू होगा। हालांकि ट्रंप के इस आदेश को अमेरिकी अदालतों में चुनौती देने की तैयारी भी हो रही है।  

Advertisment

इसे भी पढ़ें- Delhi Election: प्रचार अभियान की धीमी रफ्तार से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नाखुश

क्या है अमेरिकी नागरिकता का नया नियम

ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी नागरिकता कानून पूरी तरह से बदल गई है।  नए आदेश के मुताबिक अगर जन्म के साथ किसी बच्चे को अमेरिका की नागरिकता चाहिए तो उसके माता या पिता में से एक का अमेरिकी नागरिक होना अनिवार्य होगा। साथ ही किसी एक के पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए या किसी एक का अमेरिकी सेना में होना जरूरी है। ट्रंप के इस आदेश को  'बर्थ टूरिज्म' और अवैध प्रवासियों को रोकने की दिशा में बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है। 

Advertisment

इसे भी पढ़ें- चंबल की लड़की Vaishnavi Sharma ने U-19 World Cup में रचा इतिहास, भारत ने Malaysia को 10 विकेट से रौंदा

भारत में ऐसे मिलती है नागरिकता 

बता दें भारत में भी जन्म के आधार पर ही नागरिकता दी जाती है। . भारतीय कानून के मुताबिक 26 जनवरी 1950 के बाद से लेकर एक जुलाई 1987 से पहले यहां जन्मे बच्चे भारतीय नागरिक होंगे। खास बात ये है कि इस कालावधि में जन्मे बच्चों के माता-पिता के नागरिकता भले ही कहीं की भी रही हो, उनके बच्चे भारतीय कहलाएंगे। वहीं एक जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे बच्चों के माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी उन्हें नागरिकता हासिल होगी। इसके साथ ही   3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे किसी भी बच्चे के माता-पिता दोनों का भारतीय होना जरूरी है या फिर कोई एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न है, तभी बच्चे को भारत की नागरिकता हासिल हो पाएगी। 

Advertisment
Advertisment