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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। America News:अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए छात्र, पर्यटक और व्यावसायिक वीजा के लिए आवेदन शुल्क में भारी बढ़ोतरी की है। अब इन वीजा आवेदकों को मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $250 (लगभग ₹21,400) का इंटीग्रिटी शुल्क भी देना होगा। यह नया शुल्क 'वन बिंग ब्यूटीफुल बिल' (One Being Beautiful Bill) के तहत लागू किया जा रहा है, जो 2026 से प्रभावी होगा। इसका उद्देश्य वीजा प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाना बताया जा रहा है।
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कौन-कौन से वीजा होंगे प्रभावित?
यह इंटीग्रिटी शुल्क गैर-आप्रवासी वीजा आवेदनों पर लागू होगा, हालांकि, राजनयिक वीजा धारकों को इस शुल्क से छूट दी गई है। इसमें शामिल हैं:
बी-1 (व्यावसायिक वीजा)
बी-2 (पर्यटक वीजा)
एफ-1 (छात्र वीजा)
एच-1बी (वर्क वीजा)
जे-1 (विनिमय आगंतुक वीजा)
बी-1 (व्यावसायिक वीजा)
बी-2 (पर्यटक वीजा)
एफ-1 (छात्र वीजा)
एच-1बी (वर्क वीजा)
जे-1 (विनिमय आगंतुक वीजा)
कितना बढ़ जाएगा कुल खर्च?
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वर्तमान में अमेरिका का गैर-आप्रवासी वीजा शुल्क $185 है। लेकिन 2026 से यह बढ़कर $435 या उससे अधिक हो सकता है, क्योंकि नया इंटीग्रिटी शुल्क भी जुड़ जाएगा। यानी आवेदकों को कुल $472 (लगभग ₹40,000) तक चुकाने होंगे।
शुल्क होगा रिफंडेबल
इंटीग्रिटी शुल्क एक प्रकार की सुरक्षा राशि होगी, जिसे कुछ शर्तों के साथ वापस भी किया जा सकेगा। साथ ही यह शुल्क हर साल महंगाई के अनुपात में समायोजित किया जाएगा।ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम वीजा सिस्टम की "नैतिकता और पारदर्शिता" को मजबूत करने के लिए है। वहीं आलोचक इसे अप्रवासी विरोधी कदम के रूप में देख रहे हैं, जिससे मध्यम वर्ग के छात्रों और यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।
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donald trump | Visa | US
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