नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। हरियाणा के हिसार जिले की एक अदालत ने बुधवार को यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। ज्योति को जासूसी के संदेह में पिछले महीने 16 जून को गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अर्जी खारिज की
ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने जमानत अर्जी दाखिल कराई थी। न्यायिक दंडाधिकारी (फर्स्ट क्लास) सुनील कुमार ने ज्योति की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। पुलिस ने जमानत अर्जी का विरोध किया और दलील दी कि मामले की जांच चल रही है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ज्योति की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
नौ जून को ज्योति की हिरासत बढ़ा दी थी, अगली सुनवाई 23 को
इससे पहले कोर्ट ने नौ जून को ज्योति की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी। अब उसके मामले की सुनवाई 23 जून को होगी। 33 वर्षीया ज्योति वीडियो कांफ्रेंस से अदालत की कार्यवाही में पेश हुई।
एनआईए ने भी ज्योति से कर चुकी है पूछताछ
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), खुफिया ब्यूरो और सैन्य खुफिया अधिकारियों ने भी मल्होत्रा से पूछताछ की है। जांच से पता चला है कि वह पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और कुछ अन्य देशों में गई थीं। पुलिस ने कहा था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी मल्होत्रा को एक ‘एसेट’ के रूप में विकसित कर रही थी।
पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी दानिश के संपर्क में थी ज्योति
पुलिस सूत्रों ने कहा था कि वह नवंबर 2023 से पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में थी। भारत ने जासूसी में लिप्त होने के कारण दानिश को निष्कासित कर दिया था। बताया जाता है कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिवसीय सैन्य संघर्ष के दौरान वह भी दानिश के संपर्क में थी। जांच के दौरान पुलिस को ज्योति मल्होत्रा के लैपटॉप और मोबाइल से डिलीट की गई चैट मिली है।