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IRCTC Scam: लालू यादव और परिवार के खिलाफ अगली सुनवाई 4 दिसंबर को

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित सीबीआई अदालत ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद यादव और परिवार पर आरोप तय करने के आदेश को 4 दिसंबर तक टाल दिया।

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Dhiraj Dhillon
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चल रहे कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने आरोप तय करने के आदेश पर फैसला फिलहाल टाल दिया है। अब यह आदेश 4 दिसंबर को सुनाया जाएगा। तारीख आगे बढ़ाए जाने से फिलहाल लालू यादव परिवार को राहत मिल गई है। बता दें कि आरोपियों की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव के चलते अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाने की अपील की गई थी।

जानिए क्या है पूरा मामला?

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत जमीन के बाद नौकरी घोटाले की सुनवाई कर रह‌ी है। बता दें कि 13 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी स्कैम में लालू और उनके परिजनों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार पाए जाने की बात कहते हुए लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप तय कर दिए थे। सीबीआई ने लालू यादव और अन्य पर आरोप लगाया है कि रेल मंत्रालय में नौकरी देने के बदले उन्होंने लाभार्थियों से जमीन के सौदे कराए थे। यह मामला यूपीए शासनकाल के दौरान का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। कोर्ट ने माना कि यह एक सुनियोजित आपराधिक साजिश थी, जिसमें लालू यादव की भूमिका मुख्य रही। अदालत ने कहा था कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बेहद कम कीमत पर मिली जमीनें, रेलवे टेंडर के बदले दी गई रिश्वत का हिस्सा थीं।

लालू यादव पर टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर का आरोप

आरोप है कि रेल मंत्री रहते लालू यादव ने न केवल टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर कराया बल्कि अपने बेटे तेजस्वी और पत्नी व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को भी लाभ पहुंचाया। कोर्ट ने आरोपियों पर IPC की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप तय किए। लालू यादव पर सभी धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा, जबकि राबड़ी और तेजस्वी पर IPC की धाराओं में ट्रायल होगा। अदालत ने कहा कि सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूत पर्याप्त हैं और आरोपियों की सफाई कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सकी। कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपी एक व्यापक साजिश का हिस्सा थे। फिलहाल बिहार चुनाव के चलते कोर्ट ने आगे की कार्रवाई के लिए 4 चार दिसंबर की तारीख दी है।

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