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Kanpur News: शराब ठेका के खिलाफ सड़क पर उतरीं महिलाएं, स्कूल-मंदिर के पास खुल रहा ठेका!

कानपुर के अर्जुन नगर में आबादी के बीच शराब ठेका खुलने से हो गया। स्कूल-मंदिर के पास ठेके के विरोध में महिलाओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। आबकारी नियमों की अनदेखी पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शिकायत की, लेकिन ठेका खुलने की तैयारी जारी।

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Vibhoo Mishra
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कानपुर, वाईबीएन नेटवर्क। 

नियमों की धज्जियां उड़ाकर रावतपुर इलाके के बगिया रोड स्थित अर्जुन नगर में घनी आबादी के बीच शराब ठेका खोलने की अनुमति दे दी गई। इतना ही नहीं जहां शराब ठेका खुल रहा है उसके पास छोटे बच्चों का स्कूल, एक कालेज तथा मंदिर भी हैं। इलाकाई लोगों के लिए सिरदर्द बनने वाले इस शराब ठेके के खिलाफ सोमवार को महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। सड़क पर उतर कर जोरदार प्रदर्शन किया। इनके आंदोलन में पुरुषों ने भी कंधे से कंधा मिलाय़ा। इस बीच कई लोगों ने अधिकारियों के पास जाकर शराब ठेके से उनको हो रहीं दिक्कतें बताईं। 

स्कूल-मंदिर के पास ठेका

रावतपुर थाना क्षेत्र के बगिया रोड स्थित अर्जुन नगर घनी आबादी वाला क्षेत्र है। रोड के किनारे योगेंद्र प्रताप सिंह के मकान में देशी शराब का ठेका खुलने जा रहा है। यहां से 90 मीटर के फासले पर चिल्ड्रन केयर स्कूल है। पास ही अभिनव सेवा सदन डिग्री कॉलेज है। 200 मीटर पर बड़ा हनुमान जी और शिव जी का मंदिर है। क्षेत्रीय निवासी विनोद मिश्रा का कहना है कि शराब ठेका खुला तो क्षेत्र के लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। आए दिन अराजकतत्वों का जमावड़ा लगा रहेगा, जिससे स्कूली बच्चों और मंदिर आने जाने वाली महिलाओं को छेड़छाड़ सहित कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 

महिलाओं का मोर्चा, सड़क पर विरोध

क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि ठेका खुलने के विरोध में बीते 26 मार्च को मंडलायुक्त, डीएम पुलिस कमिश्नर सहित सीएम पोर्टल पर शिकायत की थी। इसके बाद भी ठेका खुलने की तैयारी चल रही थी। इसी के विरोध में आज क्षेत्रीय लोगों ने नारेबाजी कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विनोद मिश्रा, रामनाथ सिंह, विवेक, रमेश कुमार सहित कई महिलाएं मौजूद रहीं।

क्या कहते हैं आबकारी नियम

कानूनी नियम के अनुसार शराब की दुकान मंदिर, स्कूल और आबादी वाले क्षेत्र से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, वहीं धार्मिक स्थलों से भी कम से कम ठेका 200 मीटर दूर होना चाहिए। शराब की दुकान आबादी वाले क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। हाईवे, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग के किनारे शराब की दुकान 500 मीटर से कम दूरी पर नहीं होनी चाहिए। छोटे कस्बों जिनकी जनसंख्या बीस हजार से कम है, वहां शराब ठेके की दूरी 220 मीटर रखी गई है।

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आबकारी अफसर ने दिया भरोसा

हंगामा बढ़ता देख अधिकारियों ने निर्देश जारी किए। इस पर आबकारी विभाग चेता। तुरंत आबकारी इंस्पेक्टर आशा परिहार मौके पर पहुंची। लोगों की शिकायत सुनी। जल्द ही समस्या का समाधान निकालने का भरोसा देकर लोगों को शांत किया। 

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