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रूपाली चाकणकर ने ‘हाउस अरेस्ट’ शो के अश्लील कंटेंट पर जताई नाराजगी, प्रतिबंध की मांग

उल्लू ऐप पर प्रसारित अभिनेता एजाज खान के शो ‘हाउस अरेस्ट’ में अश्लील कंटेंट दिखाने के आरोप के साथ लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। अब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने मांग की है कि शो पर फौरन बैन लगाया जाए।  

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YBN News
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chitravagha Photograph: (ians)

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मुंबई, आईएएनएस। उल्लू ऐप पर प्रसारित अभिनेता एजाज खान के शो ‘हाउस अरेस्ट’ में अश्लील कंटेंट दिखाने के आरोप के साथ लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष चित्रा वाघ के बाद अब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने मांग की है कि शो पर फौरन बैन लगाया जाए।  

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अश्लील कंटेंट पर कड़ी प्रतिक्रिया

हाउस अरेस्ट शो के अश्लील कंटेंट पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए रूपाली चाकणकर ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिख शो के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मएक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनमें ओटीटी प्लेटफॉर्म उल्लू पर प्रसारित हो रहे शो हाउस अरेस्ट में होस्ट एजाज खान महिला और पुरुष प्रतिभागियों से अश्लील सवाल पूछते, उन्हें आपत्तिजनक हरकतें करने के लिए कहते दिखाई दिए। वह महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए उकसाते दिखाई दे रहे हैं। 

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शो हाउस अरेस्ट

चूंकि इस पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया हो रही है, इसलिए राज्य महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। आयोग ने महाराष्ट्र राज्य के पुलिस महानिदेशक को शो हाउस अरेस्ट का प्रसारण रोकने और संबंधित लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, महिलाओं के अभद्र प्रदर्शन की रोकथाम अधिनियम, सूचना प्रसारण अधिनियम और संबद्ध कानूनों के तहत तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।”

पुलिस महानिदेशक को सौंपे पत्र की कॉपी को उन्होंने एक्स हैंडल पर शेयर किया, जिसमें लिखा है, “महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, अधिनियम, 1993 की धारा 10 (1) और (2) के तहत, महिलाओं की शिकायतों पर विचार करने और उन मामलों पर संज्ञान लेने के लिए अधिकृत किया गया है।

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महिलाओं की गरिमा और सम्मान को ठेस

जनता की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है। ऐसे में मीडिया के माध्यम से महिलाओं की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली अश्लील और विवादास्पद तस्वीरें दिखाना गंभीर है, उक्त शो का प्रसारण रोका जाना चाहिए और संबंधित लोगों पर बीएनएस और महिलाओं के अश्लील प्रदर्शन की रोकथाम अधिनियम, 1986 के साथ-साथ सूचना प्रसारण अधिनियम (आईटी अधिनियम, 2000) के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। हाउस अरेस्ट के इस दिखावे पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए।”

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