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हाईकोर्ट ने सपा सांसद जिया उर रहमान को दी राहत, 2 करोड़ के बिजली बिल वसूली पर लगाई रोक

लखनऊ | उत्तर प्रदेश अधिवक्ता विधान चंद्र राय ने अदालत को बताया कि बिजली विभाग द्वारा 4138 दिन (लगभग 12 वर्ष) पुराना असेसमेंट किया गया है, जो नियमों के खिलाफ है। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कानून के अनुसार विभाग केवल 365 दिन तक का ही असेसमेंट कर सकता है।

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Anupam Singh
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कोर्ट की डीएम को चेतावनी Photograph: (YBN)

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लखनऊ/प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता
 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान के खिलाफ जारी लगभग 1.91 करोड़ रुपये के बिजली बकाया की वसूली के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह बकाया उनके संभल स्थित सरकारी आवास से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि सांसद दो सप्ताह के भीतर 6 लाख रुपये जमा कर देते हैं, तो बिजली कनेक्शन तत्काल बहाल किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने सुनाया, जो सपा सांसद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

12 साल पुराने बिजली बिल पर आपत्ति

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता विधान चंद्र राय ने अदालत को बताया कि बिजली विभाग द्वारा 4138 दिन (लगभग 12 वर्ष) पुराना असेसमेंट किया गया है, जो नियमों के खिलाफ है। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कानून के अनुसार विभाग केवल 365 दिन तक का ही असेसमेंट कर सकता है। इस लिहाज से अधिशासी अभियंता द्वारा 15 मई 2025 को पारित किया गया 1.91 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश कानूनी रूप से गलत है।

पावर कॉरपोरेशन को मिला जवाब देने का समय

कोर्ट ने विद्युत वितरण खंड, संभल के अधिशासी अभियंता को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का अवसर दिया है। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 2 जुलाई 2025 को होगी।

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