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PMKSY : किसानों को तालाब निर्माण के लिए मिलेगा 50% अनुदान, ऐसे करना होगा ऑनलाइन आवेदन

जनपद के नोडल अधिकारी एवं भूमि संरक्षण अधिकारी संगीता कटियार ने बताया कि जनपद लखनऊ में 01 भूमि संरक्षण इकाई संचालित है जिसे वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 49 लघु खेत तालाब का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

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Abhishek Mishra
PMKSY

किसानों को तालाब निर्माण के लिए मिलेगा 50% अनुदान Photograph: (YBN)

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लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। भूमि संरक्षण अधिकारी लखनऊ संगीता कटियार ने बताया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत वर्षा जल संचयन के लिये लघु खेत तालाब बनेगें, जिस हेतु इस बार जनपद को 49 लघु तालाब बनाने का लक्ष्य निदेशालय द्वारा आवंटित किया गया है। इसके लिये किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान भी दिया जायेगा। इच्छुक किसानों को योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जायेगा। इच्छुक कृषक विभागीय पोर्टल www.agridarshan.up.gov.in पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 खेत तालाब हेतु बुकिंग लिंक पर जाकर क्लिक कर बुकिंग,टोकन जनरेट कर सकेगें।

ऐसे करें टोकन जनरेशन और भुगतान

जनपद के नोडल अधिकारी एवं भूमि संरक्षण अधिकारी संगीता कटियार ने बताया कि जनपद लखनऊ में 01 भूमि संरक्षण इकाई संचालित है जिसे वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 49 लघु खेत तालाब का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें सामान्य वर्ग में 29 व लघु तालाब अनुसूचित जाति में कुल 01 लघु खेत तालाब है। इसके अतिरिक्त सामान्य वर्ग हेतु 19 लघु खेत तालाब ऐसे चयनित किये जायेंगे जिनको पूर्व में उद्यान विभाग द्वारा स्प्रिंकलर सेट उपलब्ध कराया गया हो। भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा बताया गया कि जो किसान लघु तालाब खुदवाना चाहते है वह ऑनलाइन पंजीकरण करा लें, किसी भी समस्या के लिये विभाग के भूमि संरक्षण अधिकारी से इस नम्बर पर 9415731486 सम्पर्क कर सकते है।

तालाब निर्माण की आवश्यकताएं

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इच्छुक कृषक आवेदन हेतु ऑनलाइन टोकन जनरेट करने के उपरान्त 10 दिवस के अन्दर ऑनलाइन पेमेन्ट के माध्यम से टोकन धनराशि रू0-1000.00 खेत तालाब हेतु बिल अपलोड कर सकते है। किसानो को अपनी लागत से 22 मी० लम्बा मी0 चौडा व 03 मी0 गहरा तालाब खुदवाना होगा, साथ ही पक्का इनलेट का निर्माण भी कराना होगा। जिसकी कुल लागत रू0-105000.00 आयेगी, लघु तालाब के निर्माण के लिये किसान को प्रथम किश्त में रू0-39375.00 एवं द्वितीय किश्त रू0-13125.00 कुल अनुदान रू0-52500.00 विभाग द्वारा डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में कराया जायेगा।

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से लाभान्वित किसान

पूर्व में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित लाभार्थी कृषक कृषि विभाग के पोर्टल पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित किये जाने के साक्ष्य के साथ पंजीकरण किया जा सकेगा। सामन्य श्रेणी के लाभार्थी को खेत तालाब योजना का लाभ लेने हेतु पहले उद्यान विभाग की साइट पर पंजीकरण कराते हुये त्रिपक्षीय समझौता के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करवानी आवश्यक होगी। ऐसे लाभार्थी जिन्होने पंजीकरण तिथि तक उद्यान विभाग के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित कर लिया है एवं खेत तालाब के योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया है को पम्पसेट (डीजल एवं इलेक्ट्रिक) पर 50 प्रतिशत अथवा रू0-15000.00 जो कम हो, का अनुदान अनुमन्य होगा।

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