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Moradabad: छात्राओं पर कार चढ़ाने वाले आरोपियों की जमानत खारिज

छात्राओं को कार से कुचलने वाले दो आरोपियों की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है। बीते 7 फरवरी को पहले छेड़छाड़ और बाद में छह लड़कियों पर कार चढ़ाकर मनचलों ने कुचल दिया था। इससे शहर भर में सनसनी फैल गई थी।

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Anupam Singh
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वाईबीएन, संवाददाता।

छात्राओं को कार से कुचलने वाले दो आरोपियों की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है। बीते 7 फरवरी को पहले छेड़छाड़ और बाद में छह लड़कियों पर कार चढ़ाकर मनचलों ने कुचल दिया था। इससे शहर भर में सनसनी फैल गई थी।

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आज पॉक्सो कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। सिविल लाइंस थाना के रामगंगा विहार चौकी क्षेत्र के हाईस्ट्रीट एरिया में आनंदम सिटी हाउसिंग सोसाइटी के पास बीते 7 फरवरी को शिर्डी साईं स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्राएं खड़ी होकर बातचीत कर रही थी। इसी दौरान कार सवार पांच युवक पहुंचे और छेड़छाड़ करने लगे। छेड़छाड़ का विरोध पर आरोपियों ने छात्राओं के ऊपर कार चढ़ा दी थी। हादसे में छह छात्राएं गंभीर से घायल हो गईं थीं।

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 एक छात्रा के पिता ने इस मामले में कार चला रहे आरोपी शगुन और उसके साथी लक्ष्य बवेजा, उदय कौशिक, यश सिरोही और दरोगा के नाबालिग बेटे समेत पांच के खिलाफ केस दर्ज कराया था। चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद बीते दिनों पुलिस ने पांचवे आरोपी दरोगा के नाबालिग बेटे को भी गिरफ्तार कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश कर उसे राजकीय किशोर संप्रेक्षण गृह भेज दिया। चूंकि छात्राएं नाबालिग थी इसलिए केस पॉक्सो कोर्ट में चल रहा है।

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आज पॉक्सो कोर्ट-1 अविनाश चन्द्र मिश्रा की अदालत में आरोपी लक्ष्य बावेजा व यश सिरोही की ओर से अधिवक्ताओं के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की गई। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार वर्मा व अभिषेक भटनागर ने बताया कि अदालत में दोनों पक्षों में जमानत अर्जी को लेकर बहस हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिसके बाद अभी दोनों को फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में जेल में ही रहता होगा।

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