मुरादाबाद, वाईबीएन संवाददाता।
कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम तकनीकी कारणों से एक हफ्ते की मोहलत देकर वापस लौट आई और भवन स्वामी से कहा, वह स्वयं अतिक्रमण हटा ले।
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1.5 मीटर दुकान को किया मार्क,
शुक्रवार को अदालत के आदेश पर भोगपुर मिठोनी में अवैध भवन व दुकान को ध्वस्त करने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची। टीम ने 1.5 मीटर दुकान को चिन्हित किया। नायब तहसीलदार रामवीर सिंह ने बताया कि कागजों में 1037 नंबर चकरोड है, जिस पर लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। मौजूदा समय में लोगों ने यहां पर मकान और दुकान बना रखी है। जबकि सरकारी कागजों के अनुसार यहां से लोगों के आने जाने के लिए रास्ता है। उसके बाद भी लोगों ने इस पर अवैध रूप से भवनों का निर्माण किया हुआ है। उन्होंने कहा कि न्यायालय अपर कलेक्ट्रेट के आदेश पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। बताया कि जगह की पैमाईश पहले की जा चुकी है। आज भवन को ध्वस्त करने के लिए टीम के साथ आए थे। मगर तकनीकी कारणों की वजह से अभी एक हफ्ते की मोहलत दी गई है।
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दबाव में काम कर रहा है नगर निगम
भवन स्वामी 75 वर्षीय विजय कुमारी पत्नी स्वर्गीय योगेंद्र थरेजा ने बताया कि 70 वर्षों से हमारे घर और दुकान है। जिसको नगर निगम द्वारा अब तोड़ने का काम किया जा रहा है जबकि बराबर में पहले से ही रास्ता था उनका आरोप है कि बराबर में किसी नाम की व्यक्ति की प्रॉपर्टी होने के कारण हमारी दुकान को निगम द्वारा दबाव बनाकर तोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस संपत्ति को लेकर कई वर्षों से केस चल रहा था जिसको सरकार ने तोड़ने का आदेश दिया है।
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