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ना ही जमीन दी और ना ही 38 लाख रुपये, एफआईआर दर्ज

पीड़ित के अनुसार कुल 38 लाख रुपये लेने के बाद आरोपी से जमीन का बैनामा कराने के लिए कहा तो वह टालमटोल करने लगा। बाद में पता चला कि उसने जमीन का सौदा किसी और व्यक्ति से कर लिया है।

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Anupam Singh
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मुरादाबाद, वाईबीएन संवाददाता।

नागफनी थाना पुलिस ने मझोला के बुद्धिविहार सेक्टर-2 निवासी राजेश कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने का केस दर्ज किया है। मुकदमा कोर्ट के आदेश पर किसान की तहरीर पर लिखा गया है। नागफनी के बारादरी निवासी मोहम्मद शारिक ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि पाकबड़ा क्षेत्र के समाथल गांव में उनकी जमीन है।

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 उसके पास में ही बुद्धिविहार सेक्टर-2 में रहने वाले अमरोहा जिले के गांव जेठ्ठाखेड़ा निवासी राजेश कुमार की भी जमीन है। पीड़ित के अनुसार दिसंबर 2015 में शारिक ने पांच बीघ जमीन बेचने लिए राजेश से 90 लाख में सौदा किया था। बीस लाख रुपये एडवांस ले लिया। बाद में 18 लाख रुपये और ले लिए। पीड़ित के अनुसार कुल 38 लाख रुपये लेने के बाद आरोपी से जमीन का बैनामा कराने के लिए कहा तो वह टालमटोल करने लगा। बाद में पता चला कि उसने जमीन का सौदा किसी और व्यक्ति से कर लिया है।

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शारिक के अनुसार, उन्होंने इस संबंध में राजेश कुमार से बात की तो उसने कहा कि अपने 38 लाख रुपये वापस ले लेना। पीड़ित के अनुसार अब आरोपी ने पैसे देने से मना कर दिया। इसकी शिकायत पुलिस में की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर कोर्ट में अर्जी लगाई गई। जहां से एफआईआर के आदेश हुए। एसएचओ नागफनी सुनील कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी राजेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

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