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Moradabad: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद, जुर्माना भी लगाया

Moradabad: क्षेत्र में रहने वाली आठवीं की छात्रा अक्तूबर 2020 को बाजार गई थी। रामपुर निवासी चिंटू द्वारा छात्रा का अपरहण कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी चिंटू को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है।

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YBN Editor MBD
फोटो:जिला न्यायालय मुरादाबाद

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मुरादाबाद वाईवीएन संवाददाता।  कहते है कानून की आँखों पर पट्टी बंधी होती है वावजूद इसके कानून की आंखे सब देखती है इसकी वानगी मुरादाबाद कोर्ट से सामने आई है जहाँ पर एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ हैवानियत के मामले में रामपुर निवासी युवक को 20 साल की सजा सुनाई गई है साथ ही 31 हजार का अर्थदंड भी डाला गया है।

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चिंटू को 20 साल की कैद की सजा सुनाई 

बिलारी क्षेत्र में रहने वाली आठवीं की छात्रा अक्तूबर 2020 को बाजार गई थी। जहाँ पर रामपुर निवासी चिंटू द्वारा छात्रा का अपरहण कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया,इसी अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी चिंटू को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

बीस साल की कैद और 31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

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इस केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रथम अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत में चली। जिसमें सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजन अभिषेक भटनागर और मनोज कुमार वर्मा ने पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी चिंटू को बीस साल की कैद और 31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फैसला आने के बाद छात्रा के पिता ने भारतीय न्यायपालिका की तारीफ की और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को न्याय मिला। 

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