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नोएडा, वाईबीएन संवाददाता। नोएडा प्राधिकरण ने बेगमपुर गांव में 31.3828 हेक्टेयर जमीन अपने कब्जे में ली। इस जमीन की पैमाइश कराकर इसके पिलर और फैंसिंग कराई गई। इस जमीन से करीब 2200 किसानों को 5 प्रतिशत प्लाट आवंटित किए जाएंगे। पैमाइश के दौरान एसीपी, डीसीपी और एडिशनल सीपी के अलावा प्राधिकरण के ओएसडी क्रांति शेखर मौजूद रहे।
ओएसडी क्रांति शेखर ने बताया कि इस गांव की करीब 108.223 हेक्टेयर जमीन अर्जन के लिए धारा- 4/17 व 6/17 के तहत 7 नंवबर 2007 और 17 मार्च 2008 को विज्ञप्ति जारी की गई थी। इस संबंध में इलाहबाद हाइकोर्ट ने 18 फरवरी 2008 को स्थगन आदेश जारी कर दिया गया। स्थगन आदेश समाप्त होने के बाद करीब 7.559 हेक्टेयर जमीन पर 17 जून 2008 और 100.664 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा 15 जून 2013 को देते हुए अपर जिलाधिकारी (भूअ) ने 12 जनवरी 2011 व 13 दिसंबर 2013 को अवार्ड घोषित कर दिया।
इसके बाद कुछ किसानों ने इस अर्जन के विरोध में इलाहबाद हाइकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने अर्जन की प्रकिया को सही माना। साथ ही जिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया था। उनको भी 13 सितंबर 2019 को प्रचलित दर के हिसाब से मुआवजा दिया गया। इसके बाद भी 13 सितंबर 2019 को कुछ किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। जिनको सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2022 को हाइकोर्ट के 13 सितंबर 2019 के आदेश को सही माना।
9 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट में नोएडा प्राधिकरण ने रिव्यू दाखिल किया। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर 2022 द्वारा निरस्त कर दिया गया। ऐसे में हाइकोर्ट का 13 सितंबर 2019 का आदेश स्वता प्रभावी हो गया। मामला यहा नहीं समाप्त हुआ कुछ अन्य किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक रिव्यु दाखिल किया। जिस पर कोर्ट ने दोबारा से इलाहबाद हाइकोर्ट के आदेश के सही माना और रिव्यू को निरस्त कर दिया। इस आदेश के साथ ही कलेक्टर ने 19 जुलाई 2024 को अवार्ड घोषित कर दिया गया।
ऐसे में शनिवार को एसीपी , डीसीपी और एडिशनल सीपी और पर्याप्त पुलिस फोर्स के साथ प्राधिकरण के ओएसडी, सिविल विभाग के डीजीएम के अलावा समस्त वरिष्ठ प्रबंधक मौके पर पहुंचे और 31.3828 हेक्टेयर जमीन पर पिलर लगाकर कब्जे में लिया। इस जमीन का प्रयोग 2200 किसानों को आबादी से संबंधित 5 प्रतिशत प्लाट दिए जाएंगे।