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ग्रेटर नोएडा, वाईबीएन संवाददादा। नागर विमानन मंत्रालय एवं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय तथा सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशानुसार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को रेड जोन (नो ड्रोन फ्लाई जोन) घोषित किया गया है । नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर एवं आसपास के क्षेत्र में ड्रोन या किसी भी प्रकार के अनमैन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी) उड़ाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। greater noida industry | Noida Authority | greater noida | CM nitish Noida | Greater Noida Authority
यह प्रतिबंध एयरपोर्ट की सुरक्षा एवं वायु क्षेत्र की निगरानी को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। एडीसीपी मनीष कुमार मिश्र ने बताया कि इस क्षेत्र में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1934 और यूएवी संचालन के नियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह जो इस निर्देश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस नियम का पालन करें एवं हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था को सहयोग प्रदान करें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व अनुमति के इस क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1934 और यूएवी संचालन से जुड़े नियमों के तहत एक गंभीर अपराध माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति, संस्था या समूह इस निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में एडीसीपी (अपर पुलिस उपायुक्त) मनीष मिश्रा ने कहा, "नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक ढांचा है। इसकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। डीजीसीए और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा 8 अक्टूबर 2024 को ही इस इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया गया था। ड्रोन या यूएवी जैसे उपकरणों के दुरुपयोग से सुरक्षा में सेंध लगने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। हम नागरिकों से अपील करते हैं कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।"
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के प्रमुख आगामी हवाई अड्डों में से एक है, और यहां यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी अत्यधिक प्राथमिकता दी जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए नो-ड्रोन जोन घोषित करने का निर्णय लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इस निर्देश के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निगरानी व्यवस्था भी सुदृढ़ कर दी है। सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी संसाधनों की मदद से क्षेत्र पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी अवैध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके।
एयरपोर्ट प्रबंधन ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि नियमों का पालन कर हम सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा और समग्र वायु यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बना सकते हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि यदि वे किसी संदिग्ध गतिविधि को देखें तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। इस आदेश के जारी होने के बाद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र में ड्रोन संचालन पूरी तरह से वर्जित रहेगा, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।