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नोएडा, वाईबीएन डेस्क। Noida News: सेक्टर-150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में फंसे सैकड़ों घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह परियोजना के छह आवासीय टावरों के लिए बिल्डर को कंडीशनल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) जारी करे। यह फैसला गोदरेज नेस्ट प्रोजेक्ट में अपने घरों का इंतजार कर रहे लगभग 450 परिवारों के लिए उम्मीद की किरण साबित हुआ है।
आगामी बोर्ड बैठक में किया जाएगा अनुमोदन
नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने इस आदेश को अपनी 219वीं बोर्ड बैठक में समीक्षा के लिए रखा। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल ने बताया कि अदालत के आदेश का अध्ययन किया गया है और खरीदारों को राहत देने के लिए इसे आगामी बोर्ड बैठक में अनुमोदन के लिए लाया जाएगा। बोर्ड की मंजूरी मिलते ही बिल्डर को कंडीशनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट (CC) जारी किया जा सकेगा। हालांकि यह राहत सिर्फ छह टावरों तक सीमित रहेगी और स्पोर्ट्स सिटी की अन्य परियोजनाओं के लिए यह मिसाल नहीं बनेगी।
जानिए अदालत ने क्या कहा?
यह आदेश न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने ब्रिक राइज डेवलपर्स की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। ब्रिक राइज, लोटस ग्रींस कंस्ट्रक्शंस के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम का हिस्सा है। कंपनी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फरवरी, 2025 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें परियोजना में देरी, अनियमितताओं और बकाया राशि के चलते ओसी जारी करने पर रोक लगाई गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन छह टावरों के आवेदन नोएडा प्राधिकरण के पास लंबित हैं, उन्हें कंडीशनल ओसी प्रदान किया जाएगा। यह अनुमति भविष्य की किसी भी न्यायिक कार्यवाही और याचिका के नतीजों के अधीन होगी। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डेवलपर को स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट के तहत वादा की गई खेल और मनोरंजन सुविधाएं पूरी करनी होंगी और सभी निर्माण कार्य नोएडा भवन उपनियमों के अनुसार होने चाहिए।