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High Court News: कोर्ट ने लापता राम शरण मामले में फतेहपुर पुलिस से मांगी विस्तृत रिपोर्ट, एसपी दोबारा तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर के जहानाबाद थाना क्षेत्र से लापता राम शरण की तलाश के लिए सरकारी वकील दो माह का समय दिया है और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई की तिथि 20 नवंबर नियत की है।

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Abhishak Panday
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Allahabad High Court Photograph:

प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर के जहानाबाद थाना क्षेत्र से लापता राम शरण की तलाश के लिए सरकारी वकील दो माह का समय दिया है और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई की तिथि 20 नवंबर नियत की है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की विवेचना के विस्तृत ब्योरे के साथ हलफनामा दाखिल किया जाय। कोर्ट ने एस पी फतेहपुर को भी अगली तिथि पर दुबारा हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय तथा न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने राम नारायण द्विवेदी व एक अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

शासकीय अधिवक्ता ने दो माह का समय मांगा

कोर्ट के निर्देश पर एडीजी पुलिस प्रयागराज जोन व एस पी फतेहपुर ने हाजिर होकर व्यक्तिगत हलफनामा दिया।और बताया कि लापता का पता लगाने के जरूरी कदम उठाए गए हैं। लापरवाही बरतने वाले कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियो ने उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई जानकारी नहीं दी जिनपर याचिका में पक्षकार बनाकर गंभीर आरोप लगाते गये है। इस मामले की विवेचना का ब्योरा नहीं दिया गया है इसपर अपर शासकीय अधिवक्ता ने दो माह का समय मांगा और कहा पता लगाकर लापता को पेश करेंगे और पुलिस के खिलाफ विवेचना की विस्तृत जानकारी देंगे। इसपर कोर्ट ने अगली तिथि तक उठाये गये सभी कदमों की जानकारी मांगी और एस पी को तलब किया है।

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