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इलाहाबाद हाईकोर्ट व अब्बास अंसारी का फाइल फोटो। Photograph: (सोशल मीडिया)
प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी गैंग के नवनीत सचान, शाहबाज आलम व फिरोज खान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में चित्रकूट के कर्वी कोतवाली में 31 अगस्त 2024 को दर्ज एफआईआर रद कर दी है। कोर्ट ने यह आदेश गैंग चार्ट तैयार करने व पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक में चर्चा कर अनुमोदित करने में नियम 5 (3) ए का पालन करने के आधार पर यह आदेश दिया है। कोर्ट ने जारी गैर जमानती वारंट भी रद कर दिया है। कोर्ट ने कहा पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में लोक व्यवस्था भंग करने पर विस्तृत व्योरे के साथ चर्चा नहीं की गई।केवल फारमेलिटी की गई है। एफआईआर में भी विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए गैंग चार्ट तैयार करने की कार्यवाही दूषित है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने नवनीत सचान, शाहबाज आलम व फिरोज खान की गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर की वैधता चुनौती याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
कोर्ट ने कहा गैंग चार्ट तैयार करने में नियमों का नहीं हुआ पालन
याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता डी एस मिश्र, अभिषेक मिश्र, उपेंद्र उपाध्याय, चंद्र केश मिश्र,व सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अन्य ने बहस की। याची अधिवक्ताओं का कहना था कि गैंग चार्ट तैयार करने में नियमों की अनदेखी की गई। अपराध का डिटेल नहीं दिया गया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक में चर्चा नहीं की गई।10फरवरी 2023 को दर्ज एफआईआर में याची नामित नहीं था। गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर चित्रकूट जेल में बंद गैंग लीडर अब्बास अंसारी से उसकी बीबी निखत बानो ने 10 फरवरी 2023 को अवैध घंटों लंबी मुलाकात की। सूचना मिलने पर जिलाधिकारी चित्रकूट ने जेल जाकर बैरक देखा, अंसारी बैरक में नहीं मिला। बैरक में दो मोबाइल फोन, ज्वेलरी,12 सऊदी रियाल बरामद किया गया । अब्बास को नैनी जेल भेज दिया गया। इसके बाद उसे 14 फरवरी 2023 को कासगंज जेल भेज दिया गया। सरकार की तरफ से कहा गया नवनीत सचान जेल अधिकारियों को पैसे भेजता था। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक में चर्चा के बाद गैंग चार्ट तैयार किया गया। 29 अगस्त 2024 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया। नियमानुसार कार्रवाई की गई है। किंतु कोर्ट ने नहीं माना और कहा गैंग चार्ट तैयार करने में नियमों का पालन नहीं किया गया। इसलिए कार्यवाही अवैध है। गैंगस्टर एक्ट की 3अगस्त 2024 की एफआईआर रद कर दी।
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Prayagraj News High Court | Allahabad High Court
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