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फाइल फोटो Photograph: (Social Media)
प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलएलएम प्रवेश परीक्षा में दृष्टिबाधित छात्र को स्क्राइब उपलब्ध नहीं कराने के मामले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जबाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक सरन ने वाराणसी के संतोष कुमार त्रिपाठी की याचिका पर उनके अधिवक्ता सौरभ तिवारी को सुनकर दिया है।
अगली सुनवाई 18 नवंबर को
अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कोर्ट को बताया कि बीएचयू से विधि स्नातक दृष्टिबाधित दिव्यांग याची ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के एलएलएम (विधि परास्नातक) प्रवेश परीक्षा का आवेदन फार्म भरा। याची को प्रवेश पत्र जारी हुआ लेकिन गत 13 जून को हुई प्रवेश परीक्षा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के 10 अगस्त 2022 के दिशा निर्देशों के अनुसार नियमानुसार स्क्राइब उपलब्ध नहीं कराया गया। इस कारण याची को प्रवेश परीक्षा केंद्र से बिना प्रवेश परीक्षा दिए वापस आना पड़ा। इविवि के अधिवक्ता ने संक्षिप्त प्रतिशपथपत्र दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। कोर्ट ने उन्हें समय देते हुए मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख लगाई है।
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