Advertisment

High Court News: धोखाधड़ी के मामले में जावेद हबीब और उनके बेटे ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया

सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब ने कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के मामलों में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया है। उन्होंने दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है।

author-image
Abhishak Panday
SLIDER-1

फाइल फोटो Photograph: (सोशल मीडिया)

प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता।सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब ने कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के मामलों में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया है। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है। दोनों के खिलाफ संभल के रायसत्ती पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। चल रही जांच के अनुसार, पिता-पुत्र की जोड़ी पर निवेश का वादा करके लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप है।

अब तक कुल 32 मामले दर्ज

70 प्रतिशत तक के मुनाफे के बदले निवेशकों से लाखों रुपये ठगे गए। इस मामले में अब तक कुल 32 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। जावेद हबीब और अनोश हबीब को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जबकि सैफुल्लाह नाम के एक अन्य व्यक्ति का भी एफआईआर में नाम है। हेयर स्टाइलिस्ट और उसके परिवार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। जावेद हबीब और अनोश हबीब फिलहाल फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश जारी रखे हुए है। स मामले की सुनवाई शुक्रवार, 17 अक्टूबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में संभावित है।

यह भी पढ़ें: High Court News: मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर सुनवाई सात नवंबर को

यह भी पढ़ें: Crime News: शादीशुदा महिला ने 19 साल के प्रेमी को घर बुलाया, विवाद के बाद प्रेमी का प्राइवेट पार्ट चबाया

Advertisment

यह भी पढ़ें: Crime News: भीड़ ने मोबाइल लूटेरे को रंगे हाथ पकड़ा, पिटाई की फिर सिर और आधी मूंछ मूंडवाकर छोड़ा

prayagraj Prayagraj News sambhal news
Advertisment
Advertisment