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फाइल फोटो Photograph: (सोशल मीडिया)
प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता।सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब ने कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के मामलों में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया है। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है। दोनों के खिलाफ संभल के रायसत्ती पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। चल रही जांच के अनुसार, पिता-पुत्र की जोड़ी पर निवेश का वादा करके लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप है।
अब तक कुल 32 मामले दर्ज
70 प्रतिशत तक के मुनाफे के बदले निवेशकों से लाखों रुपये ठगे गए। इस मामले में अब तक कुल 32 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। जावेद हबीब और अनोश हबीब को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जबकि सैफुल्लाह नाम के एक अन्य व्यक्ति का भी एफआईआर में नाम है। हेयर स्टाइलिस्ट और उसके परिवार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। जावेद हबीब और अनोश हबीब फिलहाल फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश जारी रखे हुए है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार, 17 अक्टूबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में संभावित है।
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