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फाइल फोटो Photograph: (Social Media)
प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक बुलंदशहर के हेड कैशियर देवेंद्र कुमार शर्मा की बर्खास्तगी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा विभागीय जांच कार्यवाही में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। उसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई। इसलिए बैंक के आदेश पर हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने देवेंद्र कुमार शर्मा की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता नसीरुज्जमा व बैंक के अधिवक्ता नरेंद्र कुमार पाण्डेय व सुधा पांडेय ने बहस की।
ग्राहक के बचत खाते से रूपये निकाल लेने का है आरोप
याची न्यू बैंक आफ इंडिया फरीदकोट में गोदाम कीपर था । 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक आफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया। याची की तैनाती अनूपशहर में 2012 मे थी। 9 मार्च 2012 को ग्राहक मोबीन खान ने बैंक प्रबंधक से शिकायत की कि उसके बचत खाते से 12000 रूपये निकाल लिए गए हैं। मैसेज आया है जबकि उसने कोई चेक नहीं दिया और न ही स्वयं निकाला है। जांच बैठाई गई, चीफ जनरल मैनेजर ने जवाब मांगा। सीनियर मैंनेजर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। याची को चार्जशीट दी गई। सुनवाई का मौका देने के बाद जांच रिपोर्ट पेश की गई। फिर याची को कारण बताओ नोटिस दिया गया। व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया। और दोषी पाते हुए बर्खास्त कर दिया गया। इसके खिलाफ अपील भी खारिज हो गई। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
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