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High Court News: शुआट्स में दुर्गा पूजा पर रोक की मांग में याचिका, कमिश्नर को नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सैम हिगिनबॉटम एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसाइटी (इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट) शुआट परिसर में नवरात्र पर धार्मिक गतिविधि रोकने के लिए दिए गए आवेदन पर कमिश्नर को तीन दिन के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है।

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Abhishek Panday
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Allahabad High Court Photograph:

प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सैम हिगिनबॉटम एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसाइटी (इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट) शुआट परिसर में नवरात्र पर धार्मिक गतिविधि रोकने के लिए दिए गए आवेदन पर कमिश्नर को तीन दिन के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश सरल श्रीवास्तव तथा न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है।

कमिश्नर को तीन दिन में निर्णय लेने के निर्देश

याची विश्वविद्यालय ने अपने अल्पसंख्यक चरित्र और स्वायत्तता की रक्षा के लिए दिनांक 9 सितंबर 2025 को कमिश्नर को प्रतिवेदन दिया था। कहा विश्वविद्याल परिसर में धार्मिक गतिविधियों को आयोजित करने से रोका जाए। पूर्व कर्मचारियों पर आरोप है कि गणेश चतुर्थी के दौरान ने जबरन प्रशासनिक कार्यालय में प्रवेश किया और भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की और पूजा शुरू कर दी। याची ने आशंका व्यक्त की कि नवरात्रि चल रही है, वे फिर से उपद्रव पैदा कर सकते हैं। सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है और अभी तक परिसर में मां दुर्गा की कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई है,। याचिका केवल आशंकाओं के आधार पर दायर की गई है। जो पोषणीय नहीं है। खंडपीठ ने कमिश्नर को निर्देश दिया कि वह आदेश मिलने के तीन दिन के भीतर विचार कर निर्णय लें।

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