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High Court News: देश में अवैध निवासी की गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत में अवैध रूप से रहने वाली पाकिस्तानी नागरिक अध्यापिका शुमायला खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की खंडपीठ ने शुमायला खान की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।

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Abhishak Panday
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प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत में अवैध रूप से रहने वाली पाकिस्तानी नागरिक अध्यापिका शुमायला खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की खंडपीठ ने शुमायला खान की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।

अगली सुनवाई तक नहीं होगी गिरफ्तारी

बरेली में एक प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2015 से बतौर अध्यापिका पढ़ा रहीं शुमायला खान ने जनवरी माह में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। उनपर आरोप लगाया गया है कि वह पाकिस्तान की नागरिक हैं और भारत में अवैध रूप से निवास कर रही हैं। साथ ही बरेली के फतेहगंज ब्लॉक के मदहोपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं और फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति हासिल की है। तर्क दिया गया कि निवास प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण के खिलाफ याची ने पहले ही एक याचिका दाखिल कर रखी है, जिसमें सुनवाई भी हो चुकी है। इस पर खंडपीठ ने दोनों मामलों की एकसाथ सुनवाई का आदेश दिया। साथ ही अगली सुनवाई तक याची की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।

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