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फाइल फोटो Photograph: (वाईबीएन)
प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजगंज की तहसील निचलौल के एस डी एम को निर्देश दिया है कि लंबे समय से कार्यरत याचियों को सीजनल कलेक्शन चपरासी के रूप में तत्काल पुनर्नियुक्ति दें। अनुपालन हलफनामा दाखिल करे। कोर्ट ने कहा यदि वह आदेश का पालन नहीं करते तो अगली सुनवाई की तिथि 19सितंबर को हाजिर हो। कोर्ट ने 6मई 2008की सीजनल संग्रह चपरासियों की पदोन्नति व वरिष्ठता सूची का रिकॉर्ड पेश करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा जबतक यह केस तय नहीं हो जाता याचीगण सीजनल संग्रह चपरासी के रूप में कार्य करते रहेगे।
तत्काल पुनर्नियुक्ति का निर्देश
यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने हरि प्रताप यादव, कृष्ण मुरारी लाल,व बेचन यादव की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता कमलाकांत मिश्र व वरूण मिश्र ने बहस की। इनका कहना है कि याचीगण 1992-93से कार्यरत हैं। उनसे कनिष्ठ चपरासियों को नियमित कर दिया गया किन्तु उनके बारे में निर्णय नहीं लिया जा रहा है। उन्हें भी नियमित संग्रह चपरासी नियुक्त किया जाय। नायब तहसीलदार ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि नियमित किए गये चपरासी याचियों से वरिष्ठता सूची में सीनियर है।और नियुक्ति अधिकारी जिलाधिकारी नहीं अपितु एस डी एम है। याचीगण वरिष्ठता सूची में पदोन्नति पाये चपरासियों से कनिष्ठ है। किंतु हलफनामे में दस्तावेज दाखिल नहीं किए गये है। कोर्ट ने याची अधिवक्ता के तर्क में बल पाया और मूल पत्रावली तलब की है।तथा याचियों को सीजनल संग्रह चपरासी पद पर कार्यरत रखने का निर्देश दिया है।
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