/young-bharat-news/media/media_files/2025/08/25/high-court-2025-08-25-22-55-07.jpg)
फाइल फोटो Photograph: (google)
प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग के घर में मिली नाबालिग घरेलू नौकरानी के मामले में विधायक की पत्नी सीमा बेग की मुकदमे पूरी कार्यवाही रद्द करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने की।
बंद कमरे में मिला था नाबालिग नौकरानी का शव
मामला13 सितंबर 2024 को तब सामने आया, जब ज्ञानपुर भदोही के श्रम प्रवर्तन अधिकारी जय प्रकाश सिंह ने विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि 9 सितंबर 2024 को विधायक के घर में एक बंद कमरे में एक नाबालिग लड़की का शव संदिग्ध हालत में मिला था। इस घटना की जांच के दौरान, अधिकारियों को पता चला कि एक और नाबालिग लड़की उनके घर में घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही थी। इस पर बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया। घर से बरामद लड़की ने बताया कि वह पिछले दो साल से विधायक के घर में काम कर रही थी और मृत पाई गई लड़की भी उसके साथ ही काम करती थी। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी के आरोप में दर्ज मुकदमे की संपूर्ण कार्रवाई रद्द करने की मांग करते हुए सीमा बेग ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है।
यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पुलिस दस्तावेजों से तत्काल हटे अभियुक्तों की जाति का उल्लेख
यह भी पढ़ें: जहां अंतिम घटना वहां की अदालत को घरेलू हिंसा कानून की अर्जी की सुनवाई करने का है क्षेत्राधिकार -हाईकोर्ट
यह भी पढ़ें: माघ मेले की तैयारियों का ब्लूप्रिंट तैयार, मंडलायुक्त ने साधा विभागों पर निशाना