/young-bharat-news/media/media_files/2025/09/20/img-20250920-wa0079-2025-09-20-20-17-40.jpg)
जिलाधिकारी ने 14 जिला स्तरीय अधिकारियों से 41 निस्तारित प्रकरणों का परीक्षण कराया। इनमें 8 मामलों में शिकायतकर्ताओं से असंतोषजनक फीडबैक मिला। Photograph: (वाईबीएन)
प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने शनिवार को तहसील सोरांव में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान विगत तहसील दिवस की निस्तारित शिकायतों की रैण्डम जांच कराई। इस जांच में कई अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही उजागर हुई। जिलाधिकारी ने 14 जिला स्तरीय अधिकारियों से 41 निस्तारित प्रकरणों का परीक्षण कराया। इनमें 8 मामलों में शिकायतकर्ताओं से असंतोषजनक फीडबैक मिला। जांच में यह तथ्य सामने आया कि कुछ अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं से सम्पर्क तक नहीं किया और कुछ ने बिना स्थलीय निरीक्षण किए सतही आख्या प्रस्तुत कर दी। इस पर जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि शिकायतकर्ताओं से सम्पर्क न करने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाए तथा सतही और सरसरी तौर पर आख्या देने वालों के खिलाफ आरोपपत्र जारी किया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
तहसीलवार कार्रवाई
- तहसील सोरांव: ग्राम गदिना के लेखपाल अरुण सरोज और ग्राम मलाक चौधरी के लेखपाल विकास सिंह को उपजिलाधिकारी ने निलम्बित किया।
- तहसील बारा: क्षेत्र बारा खास के लेखपाल हीरालाल को मनगढ़ंत आख्या देने पर प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। राजस्व निरीक्षक परमात्मा राम पाण्डेय को शिकायतों का फर्जी निस्तारण करने पर निलम्बन की रिपोर्ट भेजी गई।
- तहसील फूलपुर: क्षेत्र रघुनाथपुर के लेखपाल शिव कुमार यादव को अवैध कब्जे की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न करने पर परिनिंदा प्रविष्टि दी गई।
- तहसील हण्डिया: गलत आख्या प्रस्तुत करने पर लेखपाल दिलीप को निलम्बित किया गया।
- तहसील मेजा: क्षेत्र वेदौली के लेखपाल गुलाम मोहम्मद और राजस्व निरीक्षक गया प्रसाद को शिकायतों की अनदेखी करने पर प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई।
- तहसील कोरांव: लेखपाल अतुल कुमार तिवारी और देवराज सिंह को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न करने पर विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। वहीं राजस्व निरीक्षक भगवती प्रसाद शुक्ल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित की गई।
यह भी पढ़ें: माघ मेला होगा दिव्य-भव्य, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगी मंडलायुक्त सौम्या
यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पुलिस दस्तावेजों से तत्काल हटे अभियुक्तों की जाति का उल्लेख
यह भी पढ़ें: जहां अंतिम घटना वहां की अदालत को घरेलू हिंसा कानून की अर्जी की सुनवाई करने का है क्षेत्राधिकार -हाईकोर्ट