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Prayagraj News: दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए करें ऑनलाइन आवेदन, मिलेंगे 15 से 35 हजार रुपये तक

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से संचालित शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पात्र दिव्यांगजन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

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Abhishak Panday
Mass marriage scheme became boon poor families

शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।Photograph: (Social Media)

प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से संचालित शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पात्र दिव्यांगजन को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के अनुसार केवल युवक दिव्यांग होने पर 15 हजार केवल युवती दिव्यांग होने पर 20 हजार तथा दंपत्ति दोनों दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे।

योजना के लिए शार्तें और पात्रता

योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार शादी के समय युवक की आयु 21 से कम और 45 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं युवती की आयु 18 से कम और 45 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दंपत्ति में कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही विवाह 1 अप्रैल 2024 के बाद संपन्न होना आवश्यक है।

इस पोर्टल पर करें ऑनलाइन आवेदन

योजना का लाभ लेने के इच्छुक दिव्यांगजन http://divyangjan.upsdc.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय संयुक्त नवीनतम फोटोग्राफ, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो), आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक की संयुक्त खाते की पासबुक और आधार कार्ड की प्रति अपलोड करना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन के बाद उसकी हार्ड कॉपी विकास भवन प्रयागराज के कक्ष संख्या-13 में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अशोक कुमार गौतम के कार्यालय में जमा करनी होगी।

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